इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बुरहानपुर (Burhanpur) में 42 लाख के फर्जीवाड़े के मामले में डिप्टी कलेक्टर विशा माधवानी (SDM Visha Madhwani) को निलंबित कर दिया है।यह कार्रवाई इंदौर के संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा द्वारा की गई है।वर्तमान में झाबुआ में पदस्थ SDM सुश्री विशा माधवानी के ख़िलाफ़ बुरहानपुर ज़िले के नेपानगर में पदस्थापना के दौरान तालाब निर्माण के मुआवज़े में अनियमितता का आरोप है।इस प्रकरण में पुलिस में FIR भी दर्ज की गई है।
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इंदौर संभागायुक्त डॉक्टर शर्मा (Indore Divisional Commissioner Dr. Pawan Sharma) ने निलंबित अधिकारी का मुख्यालय आलीराजपुर (Headquarters Alirajpur) नियत किया है। इससे पहले पुलिस ने नेपानगर की तत्कालीन SDM व वर्तमान में झाबुआ की डिप्टी कलेक्टर विशा माधवानी समेत 9 के खिलाफ धोखाधडी, गबन आपराधिक षडयंत्र के तहत FIR दर्ज किया था। मामले की जांच बुरहानपुर ADM द्वारा की गई थी। इसी आधार पर आरोपियों पर धोखाधड़ी, गबन, आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया गया है।