Indore: गैंगरेप के आरोपी को HC का झटका, नहीं मिली जमानत, खाना होगी जेल की हवा

Diksha Bhanupriy
Published on -

इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। इंदौर (Indore) के शिप्रा स्थित फार्म हाउस पर अपनी पत्नी के साथ गैंगरेप करवाने की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी राजेश विश्वकर्मा को इंदौर हाई कोर्ट (HC) ने तगड़ा झटका दिया है। निचली अदालत ने राजेश और उसके साथी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद इन दोनों ने हाई कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई थी। लेकिन पीड़िता पक्ष के वकीलों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए उनके कृत्य को घिनौना करार दिया है।

हाईकोर्ट की ओर से राजेश विश्वकर्मा और उसके दोस्त विवेक विश्वकर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। पीड़िता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल सिंह तोमर, योगेश कुमार गुप्ता और वकील विनय जोशी ने हाई कोर्ट के सामने पीड़िता के साथ 8 महीने पहले हुई घटना का ब्योरा दिया। कोर्ट के समक्ष यह बात है रखी गई कि किस तरह से राजेश और उसके साथी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करते हुए उसे प्रताड़ित किया।

Must Read- पनवेल फार्म हाउस में Salman Khan को मारने की तैयारी में थे गैंगस्टर्स, बना लिया था प्लान 

वकीलों ने कोर्ट को इस बात की जानकारी भी दी है कि राजेश पहले से शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी हैं। उसने फिर भी मेट्रोमोनियल साइट पर खुद को कुंवारा बताते हुए, अपनी उम्र 10 साल छोटी बताई है और आय 1 करोड़ रुपए बता रखी है। पीड़िता के साथ शादी करने के लिए भी वह अकेला ही चला गया था और शादी के बाद उसने पीड़िता को 3 दिन तक होटल में रखा।

घिनौनी मानसिकता के इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को फार्म हाउस में बंधक बनाकर रखा और अपनी अय्याशी के लिए दोस्तों के सामने बिना कपड़ों के उससे डांस करवा कर उसे सिगरेट से जलाने जैसा घिनौना काम भी किया। इस बात के मेडिकल रिपोर्ट और सबूत कोर्ट में पेश किए गए हैं। राजेश के खिलाफ उसकी पहली पत्नी ने भी धारा 161 के तहत बयान दर्ज करवाए थे। पत्नी ने बताया था कि राजेश ने उसे तलाक नहीं दिया है और उसके साथ रहने के दौरान वह उसे गंदी फिल्में देखने के लिए दबाव और अननेचुरल संबंध बनाने के लिए बोलता था।

ये है पूरा मामला

यह घटना इंदौर के मांगलिया इलाके की है। यहां पर राजेश विश्वकर्मा छत्तीसगढ़ की एक युवती को शादी कर अपने साथ लेकर आया था। फार्म हाउस पर उसके दोस्त विवेक, विपिन और अंकेश आया जाया करते थे। राजेश ने युवती से सभी की पहचान कराई और उसके बाद सभी ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। लड़की के साथ प्रताड़ना का यह सिलसिला डेढ़ महीने तक चला। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए इन्हें जेल में डाल दिया है।


About Author
Diksha Bhanupriy

Diksha Bhanupriy

"पत्रकारिता का मुख्य काम है, लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को संदर्भ के साथ इस तरह रखना कि हम उसका इस्तेमाल मनुष्य की स्थिति सुधारने में कर सकें।” इसी उद्देश्य के साथ मैं पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है। मैं कॉपी राइटिंग, वेब कॉन्टेंट राइटिंग करना जानती हूं। मेरे पसंदीदा विषय दैनिक अपडेट, मनोरंजन और जीवनशैली समेत अन्य विषयों से संबंधित है।

Other Latest News