इंदौर, आकाश धोलपुरे। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में आज शाम 6 बजे से 60 घण्टो तक का शहरी लॉकडाउन (Lockdown) शुरू हो चुका है ऐसे में स्थानीय स्तर पर प्रशासन द्वारा अलग – अलग क्षेत्रो के हिसाब से अलग – अलग प्रतिबंध और छूट भी दी गई है। इंदौर (Indore ) में भी जिला प्रशासन द्वारा कुछ बाधाएं रखी तो अनिवार्य आवश्यकताओ के लिए छूट भी दी है। इंदौर के लिहाज से क्लेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी किया है जिसके तहत कुछ प्रतिबंध लगाए गए है।
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कलेक्टर (Collector) द्वारा जारी आदेश में नगरीय क्षेत्रों जैसे राऊ, महू, मानपुर, सांवेर, हातोद, देपालपुर, गौतमपुरा एवं बेटमा में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा और इंदौर जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। वही लॉकडाउन के दौरान आम लोगो की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण गतिविधियों को प्रतिबंध से राहत प्रदान की गई है। जिसके तहत अन्य राज्यों से माल, सेवाओं के आवगमन पर कोई रोक नहीं रहेगी। इसी तरह केमिस्ट, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें भी खुली रहेंगी।
वही औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा, तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों और कर्मचारियों का आवगमन तथा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी, कर्मचारी के आवगमन को प्रतिबंध से छूट रहेगी। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी, परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी,अधिकारीगण, एम्बुलेंस एवं फायर बिग्रेड सेवाएं, टीकाकरण हेतु आवगमन कर रहे नागरिक एवं कर्मचारी, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन तथा एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिकों को प्रतिबंधों से राहत दी गई है।
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इधर, इंदौर क्लेक्टर मनीष सिंह (Collector Manish Singh) ने मीडिया को बताया कि इंदौर में जिस क्षेत्र में कोरोना के अधिक पॉजिटिव मरीज आ रहे है वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन (Micro Containment Zone) बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ झोन पहले ही बनाये जा चुके है वही उसे अधिक इफेक्टिव करने के लिए 1 तारीख से लेकर अब तक जिन वार्डो में ज्यादा मरीज है उन वार्डो को चयनित किया गया है। अब तक 34 वार्ड ऐसे निकले हैं जहां आवश्यकता है।उन्होंने बताया कि माइक्रो कंटेन्मेंट झोन को लेकर एसडीएम और संबंधित अधिकारी पहले सीमाएं आईडेंटिफाई करेंगे फिर उसके बाद माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाये जाएंगे। इस क्षेत्रो से केवल उन लोगो को आवाजाही की सुविधा दी जिनको मेडिकल सहित अन्य अत्यधिक आवश्यक सुविधाओं की आवश्यकता होगी।वही ऐसे स्थानों पर जरूरत के मुताबिक वेक्सीनेशन कैंप भी लगाया जाएगा। यह प्रकिया अगले 7 दिनों में की जाएगी। वही एसडीएम को ये अधिकार दिया जा रहा है कि आगे जहां-जहां आवश्यकता पड़ेगी वहा पर भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कोरोना कंटेन होना चाहिए। हालांकि, कलेक्टर ने कहा कि शहर में लोग पॉजिटिव होने के बाद भी बेधड़क घूम रहे है और यह नहीं सोच रहे हैं कि इससे दूसरे लोग संक्रमित हो सकते हैं जबकि वो होम आइसोलेशन में है। ऐसे में लोगो की मॉनिटरिंग होम आइसोलेशन एप के माध्यम से की जा रही है। क्लेक्टर ने लोगो से अपील की है कि लोग अपने घर में रहे और पूर्ण रूप से स्वास्थ्य और ठीक रहे।
वही शादियों को प्रशासन ने फिलहाल अनुरोध किया कि शादी के लिए जो लिमिटेशन रखी गई है वहां शनिवार रविवार को छोड़कर अन्य दिन पर 50 मेहमानो की है। बता दे कि गुरुवार को जिला प्रशासन द्वारा शादी समारोह में कार्रवाई की गई जहां पर लगभग 200 लोग शादी में शामिल हुए थे और वहां वर और वधु पक्ष के लोगो पर प्रकरण दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के ड्रीम वर्ल्ड गार्डन में 188 के तहत प्रकरण भी दर्ज किया गया है। क्योंकि प्रशासन का मानना है कि इस तरह से आयोजन से बड़ी संख्या में संक्रमण होने का खतरा बना रहता है।