इंदौर की विशेष अदालत ने बलात्कारी के दोषियों को सुनाई सजा, जानिए पूरा मामला

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इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। नाबालिगों से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किए गए दो बलात्कारियों को गुरुवार को दो अलग-अलग फैसलों में लंबे काल तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है। एक नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी मामा था जिसे 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। वहीँ दूसरे मामले में आरोपी को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। संजीव श्रीवास्तव जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों को पॉक्सो एक्ट (विशेष न्यायाधीश) नीलम शुक्ला की अदालत ने सजा दी है।

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संजीव श्रीवास्तव ने आगे बताया कि रेप के मामले में अपराधी मामा के खिलाफ खुरेल थाने में अप्रैल 2018 में मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता की मां आरोपी के साथ, पीड़िता को छोड़कर एक शादी समारोह में गई थी। उसके बाद मामा ने उसे आइस कैंडी का वादा करके उसे जंगल में ले गया, और वहां उसने उसके साथ बलात्कार किया। जब वे वापस घर लौटे तो पीड़िता ने घटना के बारे में अपने परिवार को बताया। परिवार ने तुरंत ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

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वहीं दूसरी घटना में पीड़िता के पड़ोसी आरोपी को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। दरअसल मार्च 2016 में, आरोपी ने पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया था और साथ ही उसे किसी को न बताने की धमकी दी थी। बात खुलने के बाद पीड़िता के पिता ने घर आकर आरोपी को पकड़ लिया। उसके बाद उस 20 वर्षीय लड़के को बाणगंगा थाने ले गए जहां मामला दर्ज किया गया था।


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Ram Govind Kabiriya

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