इंदौर, आकाश धोलपुरे। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर (Indore) के चांदनखेड़ी में हिंदू संगठन की रैली पर पत्थरबाजी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है।इंदौर आईजी (Indore IG) के आदेश पर गौतमपुरा टीआई को निलंबित (Suspended) और सांवेर एसडीओपी (SDOP) को लाइन अटैच किया है।
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दरअसल, गौतमपुरा थाना क्षेत्र में धर्माट से चांदनखेडी, कनवासा, सुनाला से वापस रुद्राख्या होकर खडोत्या तक हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह के उद्देश्य से बाइक रैली निकाली थी। जिसमें ग्राम चांदनखेडी में पथराव हो जाने से एवं रैली का विरोध करने से उक्त रैली में शामिल लोगों पर कुछ लोगों द्वारा पथराव किये जाने के बाद ग्राम चांदनखेडी सहित आस-पास के ग्रामों में सांप्रदायिक तनाव एवं कानून व्यवस्था (Law and order) बिगडने की स्थिति निर्मित हुई थी।
उज्जैन (Ujjain) के बाद इंदौर में हुई इस घटना के बाद पुलिस के खुफिया तंत्र पर भी सवाल खडे हो रहे थे, जिसके बाद इंदौर आईजी योगेश देशमुख (Indore IG Yogesh Deshmukh) के आदेश पर गौतमपुरा टीआई (Gautampura TI) को निलंबित और सांवेर एसडीओपी को लाइन अटैच कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया है।
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जिले में धारा 144 लागू
इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह (Indore Collector Manish Singh) ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ज़िले में कहीं पर भी क़ानून व्यवस्था का उल्लंघन करने पर प्रशासन (Administration) द्वारा कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। चांदनखेडी, धर्माट, रुद्राख्या, सुनाला, देवराखेडी एवं नगर परिषद गौतमपुरा तथा नगर परिषद सांवेर क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। यहाँ पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम दण्डाधिकारी की अनुमति के एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
बता दे कि इस मामले में इंदौर पुलिस (Indore Police) ने संयोजक आंजना की शिकायत पर गब्बर, इरफान, सद्दाम, अय्यूब, गफ्फार के विरुद्ध गोलियां चलाने पर जानलेवा हमले का केस दर्ज किया। वहीं एक अन्य प्रकरण धरमाट निवासी भेरूलाल की शिकायत पर दर्ज कर सलीम पटेल, सद्दाम, फईम, रफीक, रमजान, इमरान, शाहरुख सहित 35 पर केस दर्ज कर 25 को गिरफ्तार कर लिया।