MP News: व्यापारियों और उद्योगपतियों के हित में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक अब किसी भी उद्योग और व्यापार के लिए 10 वर्ष से कम का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और इसकी नवीनीकरण अवधि भी 10 साल की रहेगी। फिलहाल उद्योगों को 2 या 3 वर्ष का लाइसेंस मिलता था लेकिन अब इस अवधि को बढ़ा दिया गया है।
10 साल मान्य होगा लाइसेंस
फेडरेशन ऑफ एमपी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सातवें आउट स्टैंडिंग पुरस्कार वितरण और 44वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उद्योग व्यापार लाइसेंस की अवधि 10 साल करने की घोषणा की गई है। यहां पर सीएम ने उद्योग क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले व्यापारियों, उद्योगपतियों और संस्थानों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।