Jabalpur News : मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग में सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर्स और टैक्सेशन असिस्टेंट की भर्तियों में फर्जीवाड़े का आरोप लगा है, भर्ती परीक्षा में आरक्षण नियमों का पालन ना होने और क्वैश्चन पेपर पहले ही लीक कर देने का आरोप लगाते हुए एमपी हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
आपको बता दें 5 उम्मीदवारों की ओर से दायर इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सेल्स टैक्स इंसपेक्टर्स और टैक्सेशन असिस्टेंट की भर्तियों को अपने अंतिम फैसले के अधीन रखने का आदेश सुनाया है, साथ ही हाई कोर्ट ने मामले पर राज्य सरकार सहित कमर्शियल टैक्स विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
भर्तियों में भ्रष्टाचार के आरोप
याचिका में कहा गया है कि कमर्शियल टैक्स विभाग ने हाल ही में विभागीय परीक्षा के ज़रिए सेल्स टैक्स इंस्पैक्टर्स और टैक्सेशन असिस्टेंट के 219 पदों पर भर्तियां की हैं लेकिन इनमें जमकर भ्रष्टाचार किया गया है, आरोप है कि चहेतों को लाभ दिलाने के परीक्षा का क्वैश्चन पेपर पहले ही लीक कर दिया गया।
28 फरवरी को अगली सुनवाई
इसके अलावा परीक्षा में न्यूनतम योग्यता ना रखने वाले विभागीय लिपिकों को भी चुन लिए जाने और जनरल कैटेगिरी वालों को बाद में ऑफलाईन कैटेगिरी बदलकर ईडब्लूएस कोटे में सिलेक्ट कर लिए जाने का भी आरोप है। बहरहाल हाई कोर्ट ने इन भर्तियों को याचिका पर अपने अंतिम फैसले के अधीन रख लिया है और जवाबदार अधिकारियों से जवाब मांगा है।हाई कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तारीख तय की है।
जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट