जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। जबलपुर EOW ने आईएफएस अधिकारी सहित दो अन्य वन अधिकारियों और करीबन 15 टिम्बर स्टोर्स संचालको पर मामला दर्ज किया है। EOW ने आईएफएस डॉक्टर शैलेन्द्र कुमार गुप्ता , अधिकारी इंद्रभान गुप्ता, अधिकारी रंगीलाल परते सहित ऋषि टिम्बर जबलपुर, कृष्ण कुमार गुप्ता सागर,राजस्थान टिम्बर गोंदिया,नवीन कुमार गुप्ता सागर,मनमोहन सौ मिल सागर,एन सी शाह गोंदिया,संतोष टिम्बर अम्बिकापुर,मां नर्मदा ट्रेडर्स डिंडौरी,परमार कंस्ट्रक्शन डिंडौरी,शहजादा टिम्बर जसपुर,रामवली फर्नीचर मार्ट सतना,तैशीफ हसन जसपुर,गोयल टिम्बर सतना,इलाही टिम्बर जसपुर,रियाजुद्दीन टिम्बर जसपुर एवं इरम एन्ड कंपनी जसपुर के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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इस पूरे मामलें में दरअसल कार्यालय वन संरक्षक मध्य प्रदेश भोपाल के आदेश से वन मंडल अधिकारी डॉक्टर शैलेन्द्र गुप्ता के कार्यकाल में संपन्न समस्त नीलामियों हेतु विस्तृत जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया था, समिति द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में डॉक्टर शैलेन्द्र कुमार गुप्ता तत्कालीन वन मंडल अधिकारी मंडला के कार्यकाल में कुल 43 संदिग्ध बीड में से कुल 30 बिड शीट में जानबूझकर बिड शीट एवं ई एम डी पंजी में ओवर राइटिंग कर नीलामी में प्राप्त वास्तविक बोली से कम राशि अंकित की गई जिससे उनके द्वारा संबंधित ठेकेदारों को लाभ पहुँचाकर शासन को 13 लाख 80 हजार 100 की राजस्व हानि पहुंचाई गई। गौरतलब है कि डॉक्टर शैलेन्द्र कुमार गुप्ता को इन्ही वित्तीय अनियमिताओं के चलते 06 फरवरी 02021 को निलबिंत किया जा चुका है।