जबलपुर, संदीप कुमार। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खाद एवं राशन की काला बाजारी, मिलावटखोरों, भू-माफियाओं/चिटफंड कंपनी के कारोबारियों एवं सूदखोरों के विरूद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज जबलपुर पुलिस ने नकली ऑइल बनाने वाली कंपनी का भण्डाफोड़ किया। पुलिस ने ये कार्रवाई कैस्ट्रोल कंपनी के मैनेजर की शिकायत पर की है।
दिल्ली से आए कंपनी के मैनेजर की शिकायत पर हुई कार्रवाई
कैस्ट्रोल कंपनी के मैनेजर ने जबलपुर एसपी को शिकायत में बताया कि उनकी ब्रांडेड कंपनी कैस्ट्रोल के नाम जबलपुर शहर में नकली ऑइल और ग्रीस बेचा जा रहा है। जिसके बाद क्राइम ब्रांच मदनमहल और लार्डगंज थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 50 लाख रु का नकली ऑइल और ग्रीस बरामद किया।
हनुमान पैट्रोलियंम प्रोडेक्ट का संचालक रोहित जैन बनाता था नकली ऑइल
बताया जा रहा है कि रानीताल निवासी रोहित जैन अपने साथियों के साथ मिलकर नकली रिफाण्ड ऑइल मे कलर मिलाकर कैस्ट्राॅल इंजन आइल का ब्रांण्ड नेम चिपका कर पैंकिंग कर तैयार करता था। पैकिगं रोहित के घर के अंदर की जाती थी, जिसे वह आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करते हुये नकली ऑइल बेच कर अवैध लाभ अर्जित कर रहा था।
पुलिस ने आरोपी के घर छापा मारा
क्राइम ब्रांच एवं मदनमहल पुलिस के द्वारा रानीताल हनुमान मंदिर के पास रहने वाले रोहित जैन के घर पर दबिश दी। आरोपी घर पर ही मौजूद था, तलाशी लेने पर घर के अंदर कैस्ट्राॅल ऑइल के भरे हुये 40 डिब्बे तथा 3 ड्रम में लगभग 260 लीटर ऑइल भरा हुआ मिला। कमरे में भारी मात्रा में कैस्ट्राल ऑइल, सर्वो आईल, हाॅण्ड फोर स्ट्रोक इंजन ऑइल, एच.आई.पी, ई.आर.ई., गल्फ इंजन ऑइल, हीरो ऑइल के खाली डिब्बे, स्टीकर, ढक्कन, 3 पंप, ड्रम खोलने का पाना, गंज, कुप्पियाॅ, चुंगी, ड्रायर मशीन किंग हट एयर मिले। साथ ही लैटर पैड जिस पर हनुमान पैट्रोलिंयम प्रोडक्ट ऑइल के थोक विक्रेता नाम अंकित है, जिसका जी.आई.एस.टी.एन. नम्बर पोर्टल पर व्हैरीफाई्र करने पर इनवैलिड साथ ही लैटर पैड पर अंकित मोबाईल नम्बर उपयोग मे न होना पाया गया। ये सभी सामान कैस्ट्राॅल के कार्टन एवं बोरों में रखा तथा ड्रम में भरा हुआ मिला। ब्रांण्ड एंड रिस्क एवं मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड के सीनियर इन्वेस्टीगेटर राजू सक्सेना ने जांच कर बताया कि उक्त कैस्टाॅल ऑइल नकली है साथ ही डिब्बो की पैकिंग भी नकली है जिसे फर्जी तरीके से बनाया गया है।
आरोपी के खिलाफ की गई वैधानिक कार्यवाही
उपरोक्त सभी सामान जप्त करते हुये थाना मदनमहल में रोहित जैन के विरूद्ध धारा 481,482,483,484,487,488,489,420 भादवि तथा काॅपीराईट एक्ट की धारा 51ए, 52ए,63, 65, 68 ए तथा 103, 104 ट्रेड मार्क अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर रोहित जैन उर्फ हनी जैन निवासी रानीताल को अभिरक्षा में लेते हुये थाना मदनमहल लाया गया एवं सघन पूछताछ की गयी। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर बल्देवबाग स्थित लक्ष्मी केमिकल वक्र्स नाम की दुकान में दबिश दी गयी। दुकान संचालक नवीन जैन की दुकान की तलाशी ली गयी तो दुकान में पेट्रोलियम उत्पाद, ज्वलनशील पदार्थ, रिफाइन लुब्रिकेन्ट आयल के भरे हुये 88 ड्रम, एवं 6 आधे भरे हुये ड्रम, तथा ग्रीस के भरे हुये 3 ड्रम एवं खाली 60 ड्रम तथा कलर का 01 खाली छोटा डिब्बा , ड्रम से आयल निकालने वाला पम्प, 1 तेल छानने की बड़ी छन्नी, 1 इलेक्ट्रिक इंडेक्शन चूल्हा, 2 नग छोटी बाल्टियां रखी मिली।
अग्मिश्मन विभाग का प्रमाण पत्र नहीं था
दुकान मालिक नवीन जैन से अग्निशमन विभाग का प्रमाण पत्र एवं ज्वलनशील पदार्थ भण्डारण का प्रमाण पत्र मांगा जो नहीं होना पाया गया। दुकान में पेट्रोलियम उत्पाद जैसे ज्वलनशील पदार्थ का उपेक्षापूर्ण तरीके से एवं बिना किसी प्राधिकृत अनुमति के भारी मात्रा में भण्डारण करना पाये जाने पर नवीन जैन के विरूद्ध थाना लार्डगंज में धारा 285 भादवि एवं 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर नवीन जैन उम्र 46 वर्ष निवासी शीतलपुरी कोतवाली को अभिरक्षा में लेते हुये प्रकरण विवेचना में लिया गया है।