संदीप कुमार/जबलपुर। हाईकोर्ट ने पंचायतों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाएं ख़ारिज कर दी है जिससे राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। HC ने पाया कि पंचायतों का परिसीमन कानून के दायरे में किया गया है और दावा आपत्तियों की सुनवाई के बाद ही पंचायतों के परिसीमन की अधिसूचना जारी की गई। पंचायतों के परिसीमन में प्रक्रियागत खामी ना पाने पर HC ने ये याचिकाएं खारिज की हैै। आपको बता दें कि पंचायतों के परिसीमन में सही प्रक्रिया का पालन ना करने का आरोप लगाते हुए ये याचिकाएं दायर की गई थी।
HC के इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ी राहत
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