Jabalpur News: MPPSC की परीक्षा को लेकर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां जस्टिस विवेक अग्रवाल ने लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। इस दौरान लोक सेवा आयोग को हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। दरअसल, MPPSC प्री एग्जाम 2023 में पेपर में कुछ ऐसे सवाल दिए गए थे, जिनके जवाब ठीक नहीं थी। लिहाजा परीक्षा से कई छात्र बाहर हो गए। वहीं MPPSC के रिजल्ट को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
7 मार्च को होगी अगली सुनवाई
हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है, जिसके लिए MPPSC ने 12 मार्च तक का समय हाई कोर्ट से मांगा था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने कोर्ट को बताया कि MPPSC की मेंस परीक्षा 11 मार्च को होना है। ऐसे में अगर 12 मार्च को सुनवाई होती है तो इसका कोई औचित्य ही नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील की दलील सुनने के बाद जस्टिस विवेक अग्रवाल ने मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च को रखा है। हाईकोर्ट ने सरकारी पक्ष के वकील को यह भी कहा है कि इस पूरे मामले की सूचान आयोग को सौंपे और सचिव को भी बुलाएं। हाई कोर्ट ने इस केस में याचिका दायर करने वाले 50 छात्रों को भी मेंस एग्जाम में बैठने को लेकर फॉर्म भरने के लिए लोक सेवा आयोग को पोर्टल खोलने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की अंतिम सुनवाई 7 मार्च को होनी है।
जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट