Jabalpur Highcourt : जबलपुर हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक चंदा सिंह गौर की एक याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ ने टीकमगढ़ जिला अंतर्गत खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी की सदस्यता समाप्त कर दी है। साथ ही आदेश की प्रति मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग व भारत निर्वाचन आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन शून्य होने के साथ लोधी को मिल रहे विधायक संबंधी सभी लाभ रोके जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
यह था मामला
चुनाव याचिकाकर्ता 2018 में खरगापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चंदा सुरेंद्र सिंह गौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें भाजपा विधायक का नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से स्वीकार जाने के अलावा सरकार से अनुबंधित एक निजी ठेका कंपनी से पार्टनरशिप की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया था। यही नहीं पूर्व में हाई कोर्ट द्वारा लोधी पर लगाए गए 10 हजार रुपये जुर्माने की राशि भी चंदा सिंह गौर को भुगतान न किए जाने का भी आरोप लगाया गया था।
जबलपुर हाई कोर्ट ने सभी तर्क सुनने के बाद अपने आदेश में निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियमों के दायरे से बाहर जाकर नामांकन मंजूर करने को लेकर तल्ख टिप्पणी की। इस रवैये को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-134 का उल्लंघन निरुपित किया।
गौरतलब है कि चुनाव याचिकाकर्ता पूर्व विधायक गौर की ओर से चुनाव याचिका में आरोप लगाया गया था कि पूर्व में जब वे विधायक निर्वाचित हुई थीं, तब लोधी ने उनके विरुद्ध चुनाव याचिका दायर की थी, जिसे 10 हजार रुपये जुर्माने सहित निरस्त किया गया था। हाई कोर्ट के निर्देश के पालन में लोधी को यह राशि गौर को देनी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। चूंकि यह रवैया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-100 के उल्लंघन की परिधि में आता है, अत: निर्वाचन निरस्त कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा नामांकन पत्र भी दो जमा किए गए थे, जिनमें परस्पर विरोधाभासी जानकारी दी गई थी।