हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, खरगापुर विधायक और उमा भारती के भतीजे की सदस्यता समाप्त

Amit Sengar
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Jabalpur Highcourt : जबलपुर हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक चंदा सिंह गौर की एक याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ ने टीकमगढ़ जिला अंतर्गत खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी की सदस्यता समाप्त कर दी है। साथ ही आदेश की प्रति मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग व भारत निर्वाचन आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन शून्य होने के साथ लोधी को मिल रहे विधायक संबंधी सभी लाभ रोके जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

यह था मामला

चुनाव याचिकाकर्ता 2018 में खरगापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चंदा सुरेंद्र सिंह गौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें भाजपा विधायक का नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से स्वीकार जाने के अलावा सरकार से अनुबंधित एक निजी ठेका कंपनी से पार्टनरशिप की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया था। यही नहीं पूर्व में हाई कोर्ट द्वारा लोधी पर लगाए गए 10 हजार रुपये जुर्माने की राशि भी चंदा सिंह गौर को भुगतान न किए जाने का भी आरोप लगाया गया था।


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