पूरे प्रदेश में अवैध रूप से हो रहा डॉग ब्रीडिंग बिजनेस, हो सकती है ऐसे पशु पालकों पर कार्रवाई

जबलपुर,संदीप कुमार। अगर आप विदेशी नस्ल का श्वान(DOG) पालकर ब्रीडिंग का व्यापार कर रहे है तो हमारी यह खबर जरूर देख ले क्योकि हो सकता है कि आपके व्यापार को जिला प्रशासन बन्द करते हुए कही पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही न कर दे, दरअसल “डॉग ब्रीडिंग बिजनेस” के लिए जिला प्रशासन और “एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया” की अनुमति लेना जरूरी होता है पर समूचे मध्यप्रदेश में किसी भी डॉग ब्रीडिंग सेंटर के पास अनुमति नही है, ऐसे में अब मध्यप्रदेश का नाना जी पशुचिकित्सा महाविद्यालय प्रदेश का पहला केंद्र बन गया है जहाँ अधिकृत रूप से डॉग ब्रीडिंग सेंटर करवाया जाएगा।

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मध्यप्रदेश में जो भी डॉग ब्रीडिंग सेंटर वह हैं अनाधिकृत
मध्यप्रदेश के ज्यादातर जिलों में डॉग ब्रीडिंग सेंटर चल रहे है, इस सेंटर में मेल और फीमेल डॉग को क्रॉस कर उनसे होने वाले बच्चो को मुँह मांगे दामो में बेचा जाता है, पर हम आपको बता दे कि डॉग ब्रीडिंग का व्यापार पूरी तरह से गलत है,नानाजी पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय प्रदेश का पहला ऐसा महाविद्यालय है जो कि अधिकृत रूप से डॉग ब्रीडिंग का केंद्र होगा जिसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है।


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Harpreet Kaur