जबलपुर, संदीप कुमार। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय जस्टिस श्री अतुल श्रीधरण और माननीय जस्टिस श्री विजय कुमार शुक्ला की बेंच द्वारा जबलपुर स्थित ओमती नाला के केचमेंट एरिया में स्थित अतिक्रमणों को हटाने के बारे में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत, अभ्यावेदन पर नगर निगम आयुक्त उचित निर्णय लेकर 2 माह में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिनांक 31/8/2021 को दिए थे।
यह भी पढ़े… 10 वीं की परीक्षा देकर लौट रही दो बहनों और चचेरे भाई की हादसे में मौत
याचिकाकर्ता मनीष शर्मा प्रांतीय संयोजक नागरिक उपभोक्ता मंच द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर एशिया के सबसे बड़े नाले “ओमती”, जो कि पूर्व समय में ओमवती नदी हुआ करती थी, उसके दोनों तरफ केचमेंट एरिया में भारी मात्रा में किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की थी। इस याचिका पर फैसला देते हुए 2 माह में निराकरण के आदेश दिए थे, लेकिन नगर निगम जबलपुर द्वारा आज 7 महीने पूरे हो जाने के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा अक्टूबर माह में इस बारे में रिमाइंडर भी भेजा था, स्पष्ट है कि यह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना है। याचिकाकर्ता ने बताया नगर निगम आयुक्त के नाम अवमानना नोटिस भेज कर 15 दिनों में कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है, नहीं तो माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करने की चेतावनी दी है।