Jabalpur News : जबलपुर कलेक्टर का एक्शन- लापरवाही पर 3 शिक्षक निलंबित

Pooja Khodani
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जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के जबलपुर जिले (Jabalpur District) में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बडी कार्रवाई की है। जबलपुर कलेक्टर (Jabalpur Collector) ने 3 शिक्षकों को निलंबित (Suspended) कर दिया है। यह कार्रवाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (Government higher secondary school) कैलवास में मध्यान्ह भोजन (Mid Day Meal) के दौरान बच्चों को घुन लगा गेहूं बांटने पर की गई है।वही प्रधानाध्यापक के खिलाफ निलंबन और अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव जिला प्रशासन (District administration) ने कमिश्नर (Commissioner) को भेजा है।

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जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा (Collector Karmveer Sharma) ने जिले के शासकीय एकीकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैलवास में छात्रों (Student) को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत घटिया गुणवत्ता का खाद्यान्न देने के आरोप में सहायक शिक्षक सतीश उपाध्याय,  शांति कुरील सहायक शिक्षक और रूपेश भुसारी  को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं लापरवाही के लिए स्कूल (School) के प्रधानाध्यापक किशन सिंह उइके को निलंबित करने का प्रस्ताव भी कलेक्टर शर्मा ने संभागायुक्त को भेजा है।

दरअसल, शासकीय एकीकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैलवास में छात्रों को मध्यान्ह भोजन खाद्यान्न में कीड़े-घुन लगा काला गेंहू व अनाज वितरण के शिकायत की जांच विकासखंड स्त्रोत समन्वयक जबलपुर ग्रामीण (Jabalpur Rural) से कराई गई थी। जांच के दौरान प्रधानाध्यापक किशन सिंह उइके (Principal Kishan Singh Uike) और सहायक शिक्षक सतीश उपाध्याय (Assistant Teacher Satish Upadhyay) की मध्यान्ह भोजन वितरण मामले में लापरवाही और अनियमितता प्रमाणित होना पाई गई।

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कलेक्टर शर्मा ने इस कृत्य को मप्र सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए सहायक शिक्षक सतीश उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी द्वारा सहायक शिक्षक के जारी निलंबन आदेश में  उपाध्याय का मुख्यालय विकासखंड कार्यालय जबलपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। वहीं कलेक्टर ने सीईओ जिला पंचायत(CEO District) Panchayat) को भी पत्र लिखकर स्कूल में मध्यान्ह भोजन व्यवस्था का दायित्व संभाल रही अंबे स्व-सहायता के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही का निर्देश दिया है।


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