जबलपुर हाई कोर्ट का फैसला, कोरोना कर्फ्यू से वकीलों को मिलेगी राहत, पास के लिए कर सकते है आवेदन

जबलपुर हाईकोर्ट

जबलपुर, संदीप कुमार। जबलपुर में कोरोना संक्रमण (corona infection) के चलते लगे लॉक डाउन (lockdown) में कही आने-जाने को लेकर वकीलों (advocates) को भी खासा परेशान होना पड़ रहा है। लिहाजा इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP highcourt) में राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य की जनहित याचिका (petition) का निराकरण कर दिया गया है। याचिका में जनता कर्फ्यू के दौरान वकील और उनके जूनियर्स को आवाजाही में परेशानी होने की बात का जिक्र था जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर के जरूरतमंद वकील संबंधित बार एसोसिएशन (bar association) के माध्यम से जिला अधिकारी के समक्ष ऑफिस आने-जाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक  और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ (couple bench) ने सरकार के जवाब के बाद यह बात कही।

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Pratik Chourdia

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CTO & Digital Head of MP Breaking News