Jabalpur News : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन पर 25 हजार रुपयों का जुर्माना ठोक दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा हर हाल में एक सप्ताह के भीतर डीएमई को कास्ट के 25 हजार रुपए अपनी निजी आय से जमा करना होगा। कोर्ट ने डीएमई को 25 हजार रुपयों के इस जुर्माने की राशि निजी आय से भरने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने डीएमई को आदेश दिया है कि वो 1 हफ्ते के भीतर जुर्माने की ये राशि याचिकाकर्ता को चुकाएं।
क्या है पूरा मामला
दरअसल ये मामला जबलपुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज में पदस्थ एक एसोसिएट प्रोफेसर के ट्रांसफर से जुड़ा है। नियमों और सेवा शर्तों के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में पदस्थ प्रोफेसर का तबादला नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मयूरा सेठिया का तबादला सिवनी मेडिकल कॉलेज में कर दिया था। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।
हाई कोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की कोर्ट ने पाया कि डीएमई ने नियमों को जानते समझते भी उनका पालन नहीं किया। ऐसे में हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को तबादला ना करने की राहत दी है और डीएमई पर 25 हजार रुपयों का जुर्माना ठोक दिया है।
जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट