जबलपुर, संदीप कुमार। निजी स्कूलों द्धारा अपनी मांगों को लेकर की जा रहीं हड़ताल को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जिसमें इसी सप्ताह होने की संभावना है। उक्त याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्ग दर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे व रजत भार्गव की ओर से दायर की गई है। जिसमें आवेदकों का कहना है कि उनकी ओर से निजी स्कूल एसो. को नोटिस जारी कर 12 जुलाई से प्रस्तावित हड़ताल को 48 घंटे में उक्त हड़ताल वापस लेने कहा गया था।
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आवेदकों का कहना है कि न्यायालय ने अपने 4 नवंबर 2020 के आदेश में स्पष्ट किया है कि जब तक कोरोना महामारी को समाप्त घोषित नहीं कर दिया जाता तब तक ट्यूशन फीस के अतिरिक्त कोई अन्य फीस लेना या वृद्धि नहीं करना चाहिये। डॉ नाजपांडे ने बताया कि सरकार को 29 जून को निजी स्कूलों को 10 फीसदी फीस बढ़ाने की दी गई। स्वतंत्रता संबंधी आदेश वापस ले लिया, जिसके बाद से निजी स्कूल संचालक ने हड़ताल का ऐलान किया है, जो कि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। मामले में आवेदक की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय पैरवी करेंगे।