जबलपुर, संदीप कुमार। लव जिहाद के मामले में आसिफ खान की तरफ से लगी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर एसपी और एसडीएम डिंडोरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, दरअसल साक्षी साहू और आसिफ खान ने छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा के मंदिर में शादी कर ली थी शादी के बाद लड़की के परिजनों ने डिंडोरी थाने में लव जिहाद की एफ आई आर दर्ज कराई जिसके बाद जिला प्रशासन ने आसिफ के मकान को को तोड़ दिया था। वही आसिफ को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी भी की जा रही थी।
यह भी पढ़ें…. भीषण गर्मी में भी स्कूल खुले, DPI कमिश्नर सहित भोपाल और इंदौर कलेक्टर को नोटिस जारी
इस FIR को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई जिसके बाद आज सोमवार को हाईकोर्ट ने FIR में गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए डिंडोरी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को गिरफ्तारी और मकान तोड़ने को लेकर नोटिस जारी किए हैं साथ ही हाईकोर्ट ने माना है की शादी असंवैधानिक है लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट लिव इन रिलेशन में दोनों बालिग एक साथ रहना चाहते हैं तो वह रह सकते हैं साथी प्रोडक्शन ऑफ लाइफ एक्ट के तहत पुलिस फरियादी आसिफ को गिरफ्तार नहीं कर सकती।