मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी नोटिस, जानें किस मामले में

Amit Sengar
Published on -

जबलपुर,संदीप कुमार। मध्यप्रदेश में विधायक(MLA) और महापौर के चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में भी खर्च की सीमा तय करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) में सुनवाई हुई, याचिका की सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग (Election Commission) को नोटिस जारी करते हुए 3 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

यह भी पढ़े…पत्नी का गैंगरेप करवाने वाला पति निकला सेक्स रैकेट का भी सरगना, रोजाना हो रहे नये खुलासे

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, कि विधायक और महापौर के चुनाव की तरह ही पंचायत चुनाव में भी खर्च की सीमा तय की जाए, याचिका में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों में खर्च की सीमा तय किए जाने की मांग की गई है, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब तलब किया है।


About Author
Amit Sengar

Amit Sengar

मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है।वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”

Other Latest News