जबलपुर, संदीप कुमार। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के भोपाल (Bhopal), इंदौर (Indore), जबलपुर (Jabalpur) सहित ग्वालियर(Gwalior) में इस साल दीपावली(Deepawali), क्रिसमस(Christmas) व नये वर्ष समारोह(New year celebration) में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री, संग्रहन तथा उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाये जाने व केवल दो घंटे के लिये ग्रीन पटाखों(Green crackers) के उपयोग के निर्देश दिये जाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National green tribunal) में याचिका दायर की गई थी। एनजीटी (NGT)के न्यायिक सदस्य शिवकुमार सिंह व एक्सपर्ट मेंबर अरुण कुमार वर्मा की बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है, एनजीटी के फैसले के उपरांत ही तय होगा कि जनता इस मर्तबा दीवाली में पटाखे फोड़ पाएगी या नहीं या फिर समयावधि तय होगी।
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नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे व रजत भार्गव की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना बनी हुई है, ऐसे में पटाखों पर प्रतिबंध जरूरी है। अधिवक्ता प्रभात यादव ने बताया कि पिछले वर्ष एनजीटी के आदेश के बावजूद इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में दिवाली की रात भारी संख्या में पटाखे फोड़े गये। जिस कारण उसके दूसरे दिन सुबह 15 नवंबर 2020 को इन शहरों में वायु इंडेक्स खराब था,बताया जा रहा है कि पटाखों के मुद्दों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई है, जिस पर एनजीटी ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।