पंचायत चुनाव: HC ने खारिज की उम्मीदवारों की खर्च सीमा तय करने की याचिका, हस्तक्षेप से इंकार

Pooja Khodani
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MADHYA PRADESH HIGH COURT

भोपाल/जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election 2022) से पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने प्रत्याशियों के खर्च सीमा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है।हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय करने की याचिका खारिज कर दी है और इस पूरे मामले में हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस डी.के पालीवाल की डिवीजन बैंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि कोई भी कानून बनाने के सम्बंध में हाई कोर्ट को अधिकार नही है। अब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।

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दरअसल, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, जबलपुर के प्रांताध्यक्ष डा.पीजी नाजपांडे व सामाजिक कार्यकर्ता रजत भार्गव ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि  हाल ही में निरस्त हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उतरे  जिला व जनपद सदस्य व सरपंच, पंच के उम्मीदवारों ने लगभग 250 करोड़ रुपये का व्यय किया था, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशी बिना लिमिट के खर्च करते है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पंचायत चुनाव में खर्च की अंतिम सीमा निर्धारित नहीं है।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)