मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को हाई कोर्ट से मिली राहत, इस मामले में हुई थी एफआईआर दर्ज

मंत्री राजपूत की ओर से वकील ने अपनी दलील में भी कहा की राजपूत केवल जिले में मौजूद थे और उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कानून उल्लंघन नहीं किया जिससे उन पर आपराधिक मामला बन सके।

Govind Singh Rajput

Minister Govind Singh Rajput : मोहन यादव कैबिनेट के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। धारा 144 से जुड़े मामले में राजपूत के खिलाफ फिर और विशेष कोर्ट में लंबित कार्रवाई को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने धारा 144 के दौरान मात्र जिले में उपस्थित रहने को उल्लंघन का अपराध नहीं माना है।

यह था मामला

दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अन्य लोगों के साथ अलीराजपुर जिले पहुंचे थे जहां कलेक्टर द्वारा लगाई गई धारा 144 जारी थी। इसके अंतर्गत किसी भी बाहरी व्यक्ति को जिले में आकर प्रचार करने पर रोक थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मंत्री राजपूत प्रचार कर रहे थे जिसके बिनाह पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इतना ही नहीं एमपी एमएलए कोर्ट में राजपूत के खिलाफ चालान भी पेश किया गया था।

यह कानून का दुरुपयोग 

इस बात को जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग माना और इसे निरस्त करने के आदेश दिए। राजपूत की ओर से वकील ने अपनी दलील में भी कहा की राजपूत केवल जिले में मौजूद थे और उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कानून उल्लंघन नहीं किया जिससे उन पर आपराधिक मामला बन सके।

जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट 


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

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