वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह को हाई कोर्ट से राहत, याचिका ख़ारिज

Atul Saxena
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जबलपुर, संदीप कुमार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया (Congress leader Ajay Singh Rahul Bhaiya) को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अजय सिंह के खिलाफ दायर हुई चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उसे ख़ारिज कर दिया।

दरअसल 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी शरदेन्दू तिवारी ने हाई कोर्ट (MP High Court) में याचिका दायर करते हुए अजय सिंह राहुल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने तय सीमा से अधिक चुनाव में खर्च किया है। याचिका की आज सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पाया कि याचिका में उनके खिलाफ जो भी आरोप लगे थे उनका सबूत याचिकाकर्ता पेश नहीं कर पाए हैं। लिहाजा अजय सिंह के खिलाफ दायर की गई चुनाव याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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आपको बता दें कि अगर हाई कोर्ट कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल भैया पर लगे आरोपों को सही पाता तो उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग सकता था। गौरतलब है कि अजय सिंह राहुल ने 2013 में सीधी के चुरहट विधानसभा से चुनाव लड़ा था।

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ....पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

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