जबलपुर, संदीप कुमार। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) जबलपुर ने जांच के बाद तत्कालीन सीईओ सुमन खातरकर के खिलाफ धारा-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988,संशोधित 2018 की धारा 7(सी) के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। सिवनी जनपद पंचायत सिवनी की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमन खातरकर ने कार्यभार छोडऩे के बाद भी 170 कार्याे का करीब 1 करोड़ 67 लाख 63 हजार 585 रुपए का भुगतान कर दिया।
ईओडब्ल्यू से मिले सूत्रों के अनुसार सिवनी जनपद पंचायत में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) सुमन खातरकर ने 27 जुलाई 2019 को अपना कार्यभार आर के कोरी को दे दिया, जिन्होने 7 व 13 अगस्त को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सिवनी शाखा को पदभार ग्रहण करने की सूचना भी दे दी। इसके बाद भी तत्कालीन सीईओ श्रीमती खातरकर ने 24, 25 व 26 अगस्त 2019 पद का दुरुपयोग करते हुए 170 निर्माण कार्यो का करीब 1 करोड़ 67 लाख 585.75 रुपए का भुगतान शासन के नोडल एकाउंट बैंक ऑफ इंडिया अरेरा हिल्स के खाता क्रमांक 900710210000005 से कर दिया।
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जिन 170 कार्याे का भुगतान करोड़ों रुपए मेें किया गया है, वे कार्य हुए भी है या नहीं, यह भी जांच का विषय है, क्योंकि चर्चा यह भी है कि कुछ कार्य हुए है कुछ नहीं फिर भी पूरा भुगतान कर दिया गया है। इस मामले में यह बात भी जांच का विषय बन गई है कि आर के कोरी द्वारा सीईओ का पदभार ग्रहण करने की सूचना बैंक को दी गई थी, इसके बाद भी बैंक ने पूर्व सीईओ सुमन खातरकर के कहने पर इतनी बड़ी राशि का भुगतान कैसे कर दिया। इस मामले की शिकायत मिलने पर जबलपुर ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन सीईओ सुमन खातरकर अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7 (सी) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरु कर दी है।