कटनी, अभिषेक दुबे। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के कटनी जिले (Katni District) मे तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण (Coronavirus) को देखते हुए कटनी कलेक्टर (Katni Collector) प्रियंक मिश्रा ने नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) का फैसला लिया है। इसके तहत नगर निगम सीमा क्षेत्रांतर्गत रात्रि 08:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू मे केवल अत्यावश्यक सेवा में लगे शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों को पहचान पत्र होने पर प्रतिबंध से छूट रहेगी लेकिन पहचान पत्र न होने पर कार्यवाही की जावेगी।
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दरअसल, कटनी जिले (Katni) में पिछले कुछ दिनो मे कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हुए आज बुधवार को कटनी कलेक्टर और एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट (District Crisis Management) की बैठक बुलाई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया है। 1973 की धारा 144 मे प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुये कटनी जिले के नगर निगम सीमांतर्गत आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी जारी किया है।
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जारी आदेश में कहा गया है किथाना कुठला अंतर्गत थोक सब्जी मार्केट को ट्रांसपोर्ट नगर में, बिलैया तलैया सब्जी मार्केट को फारेस्टर प्ले ग्राउण्ड में, थाना माधवनगर अंतर्गत सब्जी मार्केट को उत्कृष्ट विद्यालय के सामने ग्राउण्ड में, हाउसिंग बोर्ड ग्राउण्ड तथा थाना एन. के. जे. अंतर्गत तिलक कॉलेज के पीछे पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क/फेस कवर का पालन सुनिश्चित करते हुये अस्थाई रूप से शिफ्ट किया जाता है।इंसीडेंट कमाण्डर को क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान अगर यह समाधान हो जायें कि, किसी क्षेत्र विशेष में आमजन द्वारा धारा 144 के आदेशों का पालन नहीं कर रहे है तो ऐसी स्थिति में उक्त मार्केट को बंद करने का निर्णय ले सकते है।