Khandwa : पत्नी को जिंदा जलाने वाले को मिली आजीवन कारावास की सजा

खंडवा, सुशील विधानी। खंडवा (Khandwa) में पत्नी को जिंदा जलाने के मामले में खंडवा न्यायालय ने आरोपी पति सहित सास, ससुर, ननंद, जेठ को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में मृतका सादिया को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका उसके पक्ष में गवाहों ने निभाई है। उनके बयान के आधार पर न्यायालय ने माना कि पति ने अपनी पत्नी को घासलेट डालकर जलाया था और उसका सहयोग मृतका ससुराल वालों ने किया था।बातादें कि पति ने हत्या करने के बाद ऐसा घटनाक्रम रचा था जिससे कि यह प्रतीत हो की पत्नी की मौत हादसे के कारण हुई है।

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यह है पूरी घटना
26 वर्षीय सादिया का विवाह खंडवा 16 खोली निवासी मोइनुद्दीन के साथ 18 अप्रैल 2013 हुआ था। विवाह के बाद से ही सादिया को प्रताड़ित किया जा रहा था। दरअसल सादिया के जेठ इरशाद की पत्नी नजमा की 6 लड़कियां थी। और सादिया का एक लड़का और एक लड़की थी। वहीं जेठानी नजमा की मृत्यु हो जाने के बाद उसके सभी बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी ससुराल वालों ने सादिया पर सौंप दी थी। और इसी बात को लेकर हर रोज ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा शादियां को प्रताड़ित कर आ जा रहा था। वहीं पति द्वारा मारपीट भी की जाती। 2018 में सादिया के पति इरशाद ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पत्नी की मृत्यु जलने से हुई है। जिसमें मृत्यु का कारण अधिक जलना बताया गया है। वहीं सादिया के मायके वालों ने ससुराल पक्ष के ऊपर हत्या का और मारपीट का आरोप लगाया था। जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर 302, 498 ए ,323, 34 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था।


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Harpreet Kaur