Khandwa News : मध्य प्रदेश के खंडवा जिले सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ गया है इसी को लेकर पुलिस जिला प्रशासन द्वारा अब सख्ती करने वाला है इसके लिए कार्य योजना भी बना ली गई है पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि अब बढ़ते दुर्घटना के केसेस का ग्राफ को ध्यान में रखते हुए ड्रिंक एंड ड्राइव तथा ओवरलोड वाले वाहनों पर निरंतर चेकिंग कार्य गांव गांव शहर शहर नियमानुसार दिन में हर थाना क्षेत्र में चालू किया जाएगा जिसके अंतर्गत चालानी कार्रवाई पर इन बातों का विशेष ध्यान दिया जाएगा जिससे दुर्घटना पर अंकुश लग पाए शराब पीकर वाहन चलाने पर ओवरलोड वाहन को कंट्रोल करने के लिए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सभी पुलिस चौकी तथा थानों में रोज नियम अनुसार इस कार्य को करना आवश्यक है ताकि होने वाली दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सके। साथ ही डिपार्टमेंट के हर व्यक्ति को इन नियमों का पालन करना होगा अन्यथा उन पर भी कार्रवाई की जाएगी सभी को आज इस बात से अवगत करा दिया गया है कि समय रहते हुए सभी अपनी गाड़ी को दुरुस्त करा लें एवं अपने हेलमेट के साथ ही ड्यूटी पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे अन्यथा कार्यवाही होने पर किसी प्रकार का रहम नहीं किया जाएगा वही खंडवा जिले में चौकी थाना ग्रामीण शहरी प्रभारियों द्वारा निरंतर चेकिंग की जाएंगी
हमें सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के लिए प्रयास करना होगा कि सड़क दुघ्रटनाओं ही ना हों। वाहनों की नियमित रूप से जांच की जाए और उसमें ड्रायविंग लायसेंस, बीमा, फिटनेस, सीट बेल्ट आदि की सख्ती से जांच की जाए। शराब पीकर किसी को भी वाहन न चलाने दें। परिवहन व पुलिस विभाग शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। बिना हेलमेट दुपहिया चालकों एवं दुपहिया वाहनों पर तीन सवारी बैठाने वालों पर सतत कार्रवाई की जाए।
एक हजार व परिवहन वाहन पर पांच हजार रुपये जुर्माना
जैसा कि भोपाल,परिवहन विभाग ने वाहन चलाने के दौरान नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना की नई दरें लागू कर दी हैं। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब बिना सीट बेल्ट के कार चलाने पर 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं बाइक पर हेलमेट नहीं लगाने पर 300 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। लापरवाही से वाहन दौड़ाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इस अपराध को दोहराने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना चुकाना होगा। परिवहन विभाग ने 20 अधिकारियों को जुर्माने का अधिकार दिए हैं। जिनमें यातायात पुलिस के निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक शामिल हैं।
पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अक्ष को भी अधिकार दिए गए हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास भी अधिकार रहेंगे। उल्लेखनीय है कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए वाहनों पर लगने वाले जुर्माने की राशियों का पुनरीक्षण किया गया था । कैबिनेट में जुर्माने का प्रस्ताव पास होने के बाद अधिसूचना जारी की गई है। अलग-अलग अपराध की अलग-अलग राशियां निर्धारित की गई हैं।
अपर आयुक्त परिवहन विभाग अरविंद सक्सेना ने कहा कि यातायात नियम तोड़ने पर नया जुर्माना लागू किया गया है और इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। लापरवाही से फर्राटे भरते हुए वाहन चलाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।
अब यह रहेगी जुर्माने की राशि
>> यात्री वाहन में ओवर लोडिंग पर प्रति यात्री 200 रुपये जुर्माना ।
>> एंबुलेंस व आपातकालीन वाहन का रास्ता रोकने पर 10 हजार रुपये जुर्माना ।
>> बिना लाइसेंस के गैर परिवहन वाहन चलाने पर एक हजार व परिवहन वाहन पर पांच हजार रुपये जुर्माना ।
>> अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा परिवहन वाहन चलाने पर पांच हजार व गैर परिवहन वाहन पर एक हजार रुपये का जुर्माना ।
>> गैर परिवहन वाहन निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में चलाने पर एक हजार व परिवहन वाहन पर तीन हजार रुपये जुर्माना।
>> गैर परिवहन वाहन पर प्रदूषण नियंत्रण – सर्टिफिकेट नहीं होने पर एक हजार व परिवहन वाहन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना ।
>> प्रतिबंधित क्षेत्र में अनावश्यक रूप से हार्न – बजाने पर एक हजार रुपये व दोबारा नियम तोड़ने पर दो हजार रुपये जुर्माना।
>> ओवर लोडिंग कर सड़कों को नुकसान पहुंचाने पर दस हजार रुपये का जुर्माना
खंडवा से सुशील विधाणी की रिपोर्ट