कोर्ट ने टीआई पर किया 10 हजार का जुर्माना, जानें पूरा मामला

Amit Sengar
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मुरैना, संजय दीक्षित। मुरैना (Morena) न्यायालय में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में मूल ड्राफ्ट पेश नहीं करने पर टीआई सिविल लाइन प्रवीण सिंह चौहान पर 10 हजार रुपए का जुर्माना किया है। जुर्माना की वसूली के लिए कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को कुर्की का वारंट जारी किया है। टीआई के वेतन से जुर्माना की वसूली की कार्रवाई की जाएगी। सिविल लाइन टीआई ने न्यायालय में 2 तारीख तक मूल ड्राफ्ट पेश नही किया तो द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने जुर्माना ठोक दिया हैं।

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बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल 2018 की परीक्षा के दौरान केन्द्राध्यक्ष श्रीनिवास गुप्ता ने 26 वर्षीय आशीष पुत्र नरेश धाकड़ नामक फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ा था। जब परीक्षार्थी से पूछताछ की गई तो फर्जी परीक्षार्थी ने अपना गलत नाम सिविल लाइन पुलिस को बताया था। पूछताछ व वैरिफाई करने पर फर्जी परीक्षार्थी का नाम रामबरन पुत्र जगदीश रावत निवासी अलीपुरा खेरोन सबलगढ़ का होना पाया गया था।

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केन्द्राध्यक्ष की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने इस मामले में आरोपी आशीष धाकड़ के खिलाफ एक मार्च 2018 को दफा 419 ताहि. व परीक्षा अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था, बाद में इस प्रकरण में धारा 465, 467 व 468 का इजाफा किया गया। अदालत में मुकदमे से संबद्ध मूल ड्राफ्ट जांच के लिए भोपाल भेजे थे लेकिन कोर्ट में पेश नहीं किये गए। इस कारण विवेचक की पूरी साक्ष्य अब तक लेखबद्ध नहीं हो सकी। अदालत ने 28 अप्रेल को टीआई सिविल लाइन प्रवीण चौहान को मूल ड्राफ्ट पेश करने के लिए पत्र लिखा और उसकी कॉपी एसपी को दी। जिसमे 2 नवंबर तक पुलिस इस मुकदमे में मूल ड्राफ्ट पेश नहीं कर सकी। जिसके बाद न्यायालय में न्यायाधीश ने सिविल लाइन थाना प्रभारी प्रवीण सिंह चौहान पर 10000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।


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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है।वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”

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