मुरैना, संजय दीक्षित| स्टॉक (Stock) की उपलब्धता होने के बावजूद तीन माह से गेहूँ, चावल तथा अन्य खाद्यान्न वितरित नहीं करना राशन दुकानदार (PDS Operator) को भारी पड़ा है| मामला मुरैना (Morena) जिले का है| शासन तक शिकायत पहुंची, जांच में शिकायत सही पाय जाने पर शासकीय उचित मूल्य विक्रेता पर एफआईआर (FIR) दर्ज कराई गई है, साथ ही दुकान का लाइसेंस अस्थाई रूप से निलंबित (License Suspend) कर दिया गया है|
जानकारी के मुताबिक, मुरैना में शासकीय उचित मूल्य विक्रेता द्वारा अनियमितता की शिकायत मिलने पर मुरैना के जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा की गई जाँच में शिकायत सही पाये जाने पर दुकानदार गिर्राज शाक्य के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायी गई है तथा दुकान का लायसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।
जाँच में पाया गया कि केकेवाई योजना के तहत राशन दुकानदार द्वारा स्टॉक की उपलब्धता के बावजूद बीते तीन माह से गेहूँ, चावल तथा अन्य खाद्यान्न वितरित नहीं किया गया। इसी प्रकार संबंधित दुकान द्वारा माह जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक केकेवाई योजना के तहत स्टॉक की अनुपलब्धता बताकर 84 क्विंटल गेहूँ और 21 क्विंटल चावल से अधिक मात्रा स्टॉक में होने के बावजूद वृद्धाश्रम को खाद्यान्न प्रदाय नहीं किया गया। दुकान में संग्रहीत वस्तुओं का सत्यापन करने पर 52 क्विंटल गेहूँ, 38 क्विंटल चावल और 219 लीटर केरोसीन कम पाया गया जबकि नमक की मात्रा 4 क्विंटल से अधिक पायी गई।
बता दें कि मेनका गांधी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार (पीडीएस दुकान) के संचालकगोपालपुरा निवासी गिर्राज पुत्र सुखलाल शाक्य पर कोतवाली थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 व 7 के तहत मामला दर्ज करवाया गया है