Mohan Cabinet Meeting 2024 : मोहन कैबिनेट बैठक सम्पन्न, इन अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी, किसानों-छात्रों को भी राहत

मोहन कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि मध्य प्रदेश वे विद्यार्थी जो अन्य राज्यों के सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें भी छात्रवृत्ति दी जाएगी।वही रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए प्रदेश में अब परिवहन के स्थान पर लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग होगा और समन्वय का काम देखेगा।

Pooja Khodani
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Mohan Cabinet Meeting Decision 2024 : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई है।बैठक में फैसला किया गया कि अब प्रदेश के मंत्रियों के वेतन भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार नहीं भरेगी बल्कि स्वयं मंत्री भरेंगे।

कैबिनेट बैठक में वर्ष 2024-25 की बजट का प्रस्तुतीकरण हुआ और इसमें किए गए प्रविधानों पर सहमति जताई गई।अनुमान है कि  वर्ष 2024-25 का बजट साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है। इसमें प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व से संचालित सभी योजनाओं के लिए प्रविधान किए जाएंगे।

मोहन कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

  • किसानों को बड़ी राहत- मंत्रि-परिषद द्वारा विकासखण्ड स्तर पर कृषकों को मिटटी परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा नवीन मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाओं के भवन एवं यथा उपलब्ध प्रयोगशाला उपकरणों को युवा उद्यमियों/संस्थाओं को उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई है। इससे युवा उद्यमियों/संस्थाओं के माध्यम से किसानों के मृदा नमूनों का परीक्षण कराकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड (स्वाइल हैल्थ कार्ड) उपलब्ध कराये जाएंगे।
  • मप्र स्थानीय प्राधिकरण अधिनियम 1964 में संशोधन- मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 (अद्यतन 2014) में संशोधन का निर्णय लिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के खण्ड (ख) में “प्रिन्ट मीडिया” सम्मिलित नहीं होने से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुरूप करने के लिए म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा अनुसार मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 की धारा 3(1) के (ख) में संशोधन कर विद्यमान प्रावधान में से शब्द” प्रिन्ट मीडिया के विलोपन की स्वीकृति मंत्रि परिषद द्वारा दी गई।
  • CSR निधियों के उपयोग से वृक्षारोपण की नीति में संशोधन– मंत्रि-परिषद ने राजपत्र दिनांक 10 दिसम्बर 2021 में प्रकाशित संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से सी.एस.आर./सी.ई.आर. निधियों के उपयोग से वृक्षारोपण की नीति में संशोधन का निर्णय लिया।
  • अन्य राज्यों में संचालित सैनिक स्कूलों के एमपी छात्रों को छात्रवृत्ति – मंत्रि-परिषद द्वारा अन्य राज्यों में संचालित सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत मध्यप्रदेश के मूल निवासी छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि सैनिक स्कूल एक विशिष्ट शिक्षा प्रधान प्रतिष्ठान हैं। राज्य के बाहर के सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत म.प्र. राज्य के मूल निवासी छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृति का प्रावधान किये जाने से प्रदेश के युवाओं में सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए उत्साह बढे़गा।
  • रेल परियोजनाओं से संबंधित मप्र कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन– मंत्रि-परिषद द्वारा रेल परियोजनाओं से संबंधित कार्य “परिवहन विभाग” से लेकर “लोक निर्माण विभाग” को सौंपे जाने के लिए मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। नई रेल लाईनों के प्रस्ताव और उनका निर्माण एवं निर्माण कार्यों के लिए रेल विभाग से समन्वय का कार्य अब लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।
  • मध्यप्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2024- मंत्रि परिषद द्वारा मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव अनुसार विधि एवं विधायी कार्य विभाग के परामर्श से मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 20 और 45 में संशोधन किये जाने के संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2024 पर मंत्रि परिषद द्वारा स्वीकृति दी गई।
  • सुधारात्मक सेवायें एवं बंदीगृह विधेयक- मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवायें एवं बंदीगृह विधेयक, 2024 को विधानसभा में पुरःस्थापित कर पारित कराने का निर्णय लिया है। साथ ही समस्त कार्यवाही किये जाने के लिए जेल विभाग को अधिकृत किया गया है।
  • भारतीय खेल प्राधिकरण को ग्राम गौरा में भूमि आवंटन –मंत्रि-परिषद द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण, भोपाल को खेल गतिविधियों के संचालन के लिए ग्राम गौरा तहसील हुजूर, भोपाल में लगभग एक एकड़ भूमि (पूर्व आवंटित भूमि के अतिरिक्त) आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।
  • अन्य निर्णय- मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1972 की धारा 9-क को निरसित किए जाने की कार्यवाही के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया है। मंत्रि-परिषद द्वारा वीर शहीदों के परिवारजन को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में से अब 50 प्रतिशत राशि शहीद की पत्नी को और 50 प्रतिशत राशि शहीद के माता-पिता को दिये जाने का निर्णय लिया गया।

 


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