Mohan Cabinet Meeting 2024 : यहां विस्तार से पढ़िए मोहन कैबिनेट बैठक के 4 बड़े फैसले

मोहन कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि आगजनी के लिए ओल्ड वल्लभ भवन के लिए 107.27 करोड़ रुपए खर्च कर पुराना वल्लभ भवन आधुनिक बनाया जाएगा। लघुवनोपज से आने वाली कमाई को आदिवासियों पर ही खर्च किया जाएगा, यह राशि कहीं और खर्च नहीं होगी।

Pooja Khodani
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Mohan Cabinet Meeting Decision 2024 : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1 जुलाई सोमवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में 4 बड़े फैसले लिए गए। बैठक में फैसला किया गया कि अब प्रदेश के मंत्रियों के वेतन भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार नहीं भरेगी बल्कि स्वयं मंत्री भरेंगे।इसके अलावा कुलपतियों का नाम बदलकर कुलगुरु, गौ तस्करों के वाहन जब्त करना और लघु वनोपज से होने वाली आय को विशेष रूप से आदिवासियों के लिए समर्पित करना और खुले बोरवेल पर सख्त नियम लागू करने का फैसला लिया गया।

मोहन कैबिनेट के 4 बड़े फैसले

  • कुलपति होंगे कुलगुरू- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में नागरिकों के कल्याण और उन्हें अपनी संस्कृति से जुड़ने से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। निरंतर लिए जा रहे ऐसे फैसलों से विभिन्न क्षेत्रों में व्यवस्था से जुड़े आवश्यक सुधार भी हो रहे हैं, इस क्रम में विश्वविद्यालयों के कुलपति को कुलगुरू का संबोधन देने का निर्णय लिया गया। इस संबोधन में आत्मीयता, स्नेह और सम्मान का भाव भी निहित है। राज्य मंत्री परिषद द्वारा इन निर्णय का अनुमोदन किया गया। जुलाई माह में ही गुरू पूर्णिमा पर्व भी आ रहा है। मध्यप्रदेश में कुलपति को कुलगुरू बनाने के निर्णय के संबंध में अन्य राज्यों द्वारा भी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए इस निर्णय का प्रारूप चाहा गया है।उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
  • गौवंश परिवहन वालों की खैर नहीं- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में गोवध की मंशा से गौवंश के परिवहन का अवैध कृत्य करने वाले वाहन कई बार न्यायालय से छूट जाते हैं। नियमों के उल्लंघन पर पकड़े गए वाहनों के प्रकरण में वाहनों को राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी। वाहन जब्त होंगे, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा।
  • ट्यूब वेल खुला छोड़ा तो होगी कार्रवाई-  खुले नलकूप में बच्चों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम विधेयक 2024 का अनुमोदन किया गया। ऐसे मामलों में FIR के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषी लोगों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। तय की गई जिम्मेदारी. साथ ही खनन करने वालों और बोरवेल करवाने वालों को बोरवेल बंद करवाना होगा। अगर प्रशासन बंद करेगा तो बंद बोरवेल का खर्च देना होगा।मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि ट्यूब वेल खनन के बाद बिना ढक्कन के खनन स्थल होने से छोटे बच्चों की असामयिक मृत्यु का कारण बन जाते हैं। ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। प्रायः बच्चों को बचाया जाना मुश्किल होता है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषी लोगों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। FIR दर्ज करने और जुर्माना लगाने की कार्रवाई करेंगे। ट्यूब वेल खनन के बाद उसे छोड़ देने वाले व्यक्तियों की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
  • मंत्री वेतन-भत्तों का टैक्स स्वयं देंगे- एमपी मंत्री वेतन एवं भत्ता संशोधन विधेयक 2024 का अनुमोदन।मंत्रियों के वेतन भत्ते पर लगने वाले टैक्स को वे मंत्री खुद भरेंगे।सीएम मोहन के फैसले का सभी मंत्रियों ने स्वागत किया है।पहले मंत्रियों को मिलने वाला वेतन भत्ता सरकार देती थी, लेकिन नए कानून के अनुसार अब मंत्रियों को अपना टैक्स खुद ही भरना होगा।इसमें सरकार उनकी कोई सहायता नहीं करेगी। मंत्रियों के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी वेतन भत्तों पर लगने वाला इनकम टेक्स खुद ही भरने का निर्णय लिया है, उन्होंने इसकी जानकारी सरकार को दे दी है।
  • अन्य फैसले- आगजनी के लिए ओल्ड वल्लभ भवन के लिए 107.27 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, पुराना वल्लभ भवन आधुनिक बनाया जाएगा। लघुवनोपज से आने वाली कमाई को आदिवासियों पर ही खर्च किया जाएगा. यह राशि कहीं और खर्च नहीं होगी।

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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