जबलपुर, संदीप कुमार। दिल्ली हिंसा (Delhi Violence) के बाद भारत (India) को लेकर रुख सामने आने के बाद ट्विटर (Twitter) लगातार चर्चाओं और विवादों में है। अब हिंदी (Hindi) भाषा को मान्यता नहीं दिए जाने का मामला सामने आया है। मध्यप्रदेश (MP) के एक पूर्व विधायक (Ex MLA) ने इस मामले में एक जनहित याचिका मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बैंच (Jabalpur High Court) में लगाई है। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट (HC) ने केंद्र सरकार (Central Government) को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस (Notice) जारी किया है।
ट्विटर (Twitter) द्वारा हिन्दी भाषा को मान्यता नहीं दिये जाने के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) में जनहित याचिका दायर की गयी है। याचिका में कहा गया है कि हिन्दी भाषा को मान्यता नहीं दिये जाने के कारण विदेश में हिन्दी भाषा में किये गये ट्वीट (Tweet) को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिखाया जाता है जिससे कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है, हाईकोर्ट (HC) ने इस मामले में केन्द्र सरकार (Central Government) को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।