नीमच, कमलेश सारडा। न्यायालय ने जमीन विवाद (land dispute) के कारण घर में घुसकर फरियादी के साथ मारपीट करके उसको गंभीर चोट पँहुचाने वाले 5 आरोपीयों को 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1500रू. जुर्माने से दण्डित भी किया है। यह फैसला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री संध्या मरावी ने सुनाया है।
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एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 13 नवंबर 2015 को शाम के 06 बजे ग्राम लसुड़ी हाड़ा स्थित फरियादी मुकुंददास के घर की हैं। जहाँ पांच आरोपीगण टवेरा गाड़ी में आये ओर जमीन विवाद के कारण फरियादी के घर में घुसकर डंडे व लात-घूंसो से उसके साथ मारपीट की, तभी शोर सुनकर उसकी पत्नी मंजूबाई व रूपसिंह, सावंतसिंह व श्यामलाल ने आकर बीच-बचाव किया, जिसके बाद आरोपीगण वहा से चले गये। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच सिटी में दर्ज की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 483/2016 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान फरियादी का मेडिकल कराया गया, जिसमें उसके बाँये हाथ पर फैक्चर होना पाया गया। इसके पश्चात् पुलिस ने पांच आरोपी दिनेशदास पिता प्रभुदास बैरागी, उम्र-36 वर्ष, सत्यनारायण पिता पूरनदास बैरागी, उम्र-46 वर्ष, लक्ष्मीनारायण पिता पुरनदास बैरागी, उम्र-36 वर्ष, गोविंद गोपाल पिता पुरनदास बैरागी, उम्र-34 वर्ष, महावीरदास पिता पुरनदास बैरागी, उम्र-40 वर्ष को गिरफ्तार कर नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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इस प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से फरियादी व चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए आरोपीगण द्वारा जमीन विवाद के कारण फरियादी के साथ मारपीट कर उसको गंभीर चोट पँहुचाये के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उनको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।