नीमच। मध्य प्रदेश के नीमच से भाजपा विधायक दिलीप सिंह परिहार और नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन को विशेष न्यायालय ने 50 50 हजार के मुचलके पर दोनों की जमानत मंजूर कर दी है। शाम तक दोनों नेता जेल से रिहा हो जाएंग।
दरअसल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज मालवीय, नीमच द्वारा आचार संहिता का उल्लघंन करने पर विधायक परिहार व न.पा.अध्यक्ष की जमानत आवेदन अभियोजन के विरोध करने पर खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया था।
जिला अभियोजन अधिकारी, श्री आर. आर. चौधरी द्वारा जानकारी देते हुए बताया था कि दिनांक 23.03.2019 को बीजेपी के सांसद सुधीर गुप्ता को लोकसभा टिकीट मिलने की खुशी में फव्हारा चौक नीमच पर फटाके फोड़कर खुशी का इजहार कर जुलुस निकाला गया तथा बीजेपी के झंडे लहराये जा रहे थे। जो बीजेपी के वर्तमान विधायक दिलिपसिंह परिहार व न.पा.अध्यक्ष द्वारा बिना अनुमति के जुलुस निकाल कर आचार संहिता का उल्लघंन किया गया। जिस पर से थाना नीमच केंट के अपराध क्रमांक 193/2019, धारा 188 भादवि के अतंर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच केंट द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया था, जहा पर आरोपी ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।