Neemuch News : नीमच में न्यायालय ने अफीम तस्करी के मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30,000 रुपये के जुर्माने से दंडित भी किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश अरविंद दरिया ने सुनाया है।
यह है मामला
विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन ने बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व दिनांक 12 जुलाई 2018 रात्रि के लगभग 11 बजे डुंगलावदा चौराहा, नीमच की हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूचना अधिकारी सुमित कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जोधपुर जाने वाली एम आर ट्रेवल्स की बस का खल्लासी अफीम तस्करी हेतु छिपाकर ले जा रहा हैं। सूचना के आधार पर सूचना अधिकारी विजयसिंह शिंदे के नेतृत्व में दल का गठन कर डुंगलावदा चौराहा पर घेराबंदी करके बस को रोककर उसकी तलाशी लिये जाने पर आरोपी के एक बैग में 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम मिली, जिसको जप्त कर लिया गया था।
पुलिस ने आरोपी फगलाराम उर्फ बबलू पिता घेवराम के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद चालन एनडीपीएस की विशेष कोर्ट पेश किया था। करीब 4 साल 8 माह 29 दिन चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास और तीस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
नीमच से कमलेश सारडा की रिपोर्ट