पन्ना, अरुण कुमार त्रिपाठी। पन्ना के बहुचर्चित वर्णन बस हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को 190 साल की सजा सुनाई गई है साथ ही बस के मालिक को 10 साल का कारावास दिया गया है। 22 यात्रियों के जिंदा जलने की घटना में दोषी ड्राइवर और बस मालिक को कोर्ट ने सख्त सजा देते हुए जुर्माना भी लगाया।विशेष न्यायाधीश आर.पी.सोनकर ने दोनों को यह सजा सुनाई।
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बहुचर्चित बस हादसे के मुख्य आरोपी ड्राइवर सर उद्दीन को 19 यात्रियों की मौत के मामले में 190 वर्ष की सजा हर अकाउंट पर 10-10 की प्रथक प्रथक सजा के कारण हुई है। बस मालिक ज्ञानेंद्र पांडे को लापरवाही का दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष की कठोर कैद का फैसला पन्ना की विशेष न्यायालय ने दिया।
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बस कांड में 22 लोग जिंदा जल कर मर गए थे । इतनी बुरी तरह जल चुके थे कि लाशों की शिनाख्त कर पाना भी मुश्किल था। बस हादसे में रजनीश अहिरवार, रानी गुप्ता, अरविंद गुप्ता, दिनेश गुप्ता, कुमारी सौम्या उर्फ सैनी, अंजू उर्फ अर्चना रैकवार, नारायण यादव, पुष्पेंद्र पाल, बद्री सोनी, मोना सोनी, शशि सोनी, माया, नेहा आदिवासी, मालती अहिरवार, आसिफ, गजराज सिंह, गीता मंगल, और पानबाई की दर्दनाक मौत के बाद डीएनए के जरिए उनकी शिनाख्त हुई थी।
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फैसले के बाद पन्ना जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के सहायक मीडिया सेल प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, कपिल व्यास ने बताया कि, फरियादी रामेश्वर अहिरवार, पाण्डव फाल के पास, छोटी पुलिया छतरपुर-पन्ना आमरोड एन.एच.75 पर दिनांक 04.05.2015 के 14.30 बजे ने सूचना दी कि, वह ग्राम सिंहपुर थाना-अजयगढ रहने वाला है। दिनांक 04.05.2015 को दिल्ली से सुबह खजुराहों अपने भाईयो व रिेश्तेेदारों के साथ मजदूरी करके वापस आया तथा बमीठा से पन्ना जाने के लिए अनूप बस सर्विस क्र एम.पी.19 पी 0533 में सभी लोग बैठकर पन्ना जा रहे थे। चालक समसुद्दीन बस को तेज रफ्तार और लापरवाही पूर्वक चला रहा जो और छोटी पुलिया पाण्डव फाल के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इसके बाद बस में आग लग गई और 20-21 व्यक्ति आग से जल गये। वन विभाग के कर्मचारी पाण्डव फाल से मौके पर पहुंचे।
सूचना के आधार पर देहाती नालसी क्रमांक 0@15 धारा 279, 337, 304ए भा.दं.वि. एव धारा 184 मोटरयान अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर थाना मडला में मूल अपराध कमांक 06@2015, धारा 279, 337, 304ए भा.दं.वि. एवं धारा 184 मोटरयान अधिनियम का पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी गई। अन्वेषण उपरांत अभियुक्त ड्राईवर मोहम्मद समसुद्दीन को धारा 279, 337. 304ए 338. 304 (भाग-दो). 34. 287 भा.द.वि एवं धारा 182, 183, 184 एवं धारा 191 मोटरयान अधिनियम के अपराध में तथा अभियुक्त बस मालिक ज्ञानेन्द्र पाण्डेय को धारा 279, 337, 304ए. 338. 304 (भाग-दो) 34. 287 भा.द.वि. एवं धारा 182 183, 184 एवं धारा 191 मोटरयान अधिनियम में गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया था जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला दिया।