Panna news: बर्निंग बस हादसे में ड्राइवर को 190 वर्ष और मालिक को 10 वर्ष की सज़ा

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पन्ना, अरुण कुमार त्रिपाठी। पन्ना के बहुचर्चित वर्णन बस हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को 190 साल की सजा सुनाई गई है साथ ही बस के मालिक को 10 साल का कारावास दिया गया है। 22 यात्रियों के जिंदा जलने की घटना में दोषी ड्राइवर और बस मालिक को कोर्ट ने सख्त सजा देते हुए जुर्माना भी लगाया।विशेष न्यायाधीश आर.पी.सोनकर ने दोनों को यह सजा सुनाई।

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बहुचर्चित बस हादसे के मुख्य आरोपी ड्राइवर सर उद्दीन को 19 यात्रियों की मौत के मामले में 190 वर्ष की सजा हर अकाउंट पर 10-10 की प्रथक प्रथक सजा के कारण हुई है। बस मालिक ज्ञानेंद्र पांडे को लापरवाही का दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष की कठोर कैद का फैसला पन्ना की विशेष न्यायालय ने दिया।


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Ram Govind Kabiriya