PM Street Vendor Yojana : सरकार द्वारा फुटपाथ विक्रेताओं के लिए एक योजना चलाई जा रही है। उसे योजना के तहत विक्रेताओं को सरकार द्वारा 50 हजार तक का लोन दिया जा रहा है। इतना ही नहीं इस योजना के तहत बगैर ब्याज के 10 हजार तक का लोन भी दिया जा रहा है। अगर यह लोन विक्रेताओं द्वारा समय पर भर दिया जाता है तो उन्हें इस योजना का और ज्यादा लाभ भी मिल सकता है। साथ ही राशि में भी बढ़ोतरी हो सकती है।
जी हां पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत फुटपाथ विक्रेताओं के लिए यह योजना चलाई जा रही है। ऐसे में जो भी विक्रेता 24 मार्च 2020 से के पहले से फुटपाथ पर अपनी दुकान लगा रहे हैं यह योजना उनके लिए लाभदायक साबित होगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए विक्रेताओं के पास स्थानीय निकायों की ओर से जारी किया गया सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग और पहचान पत्र होना अनिवार्य है। ये योजना मध्यप्रदेश के पथ विक्रेता, रेहड़ी और ठेले वालों को व्यवसाय के लिए मदद देने के लिए चलाई जा रही है।
ऐसे ले सकते हैं PM Street Vendor Yojana का लाभ
सर्टिफिकेट ऑफ़ वेंडिंग और पहचान पत्र की मदद से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको नगरीय निकाय के कार्यालय पर आवेदन करना होगा। या फिर आप मोबाइल से भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मोबाइल से खुद का पंजीयन आप कर सकते हैं। वहीं आप किओस्क केंद्र पर जाकर भी ऑनलाइन इसका अवदान करवा सकते हैं।
ये है पूरी प्रक्रिया
PM SWANIDHI पोर्टल पर जाकर आपको आवेदन करवाना होगा। इसके लिए आपको पहले बैंक से स्वीकृति लेनी होती है। उसके बाद आपको लोन दिया जाता है। आप लोन की स्थिति वेबसाइट और ऐप के माध्यम से जान सकेंगे। अगर पूरे दस्तावेज दिए हो और सही सुचना दी गई हो तो आवेदन प्रक्रिया दिए गए समय में पूरी हो जाएगी। दस्तावेज में आपको नगरीय निकाय से जारी वेंडिंग आई कार्ड और वेंडिंग सर्टिफिकेट देना होगा। आप pmsvanidhi की वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।