पीएम आवास योजना पर फैलाया जा रहा भ्रम, Collector सख्त, दिए महत्वपूर्ण निर्देश

Jabalpur News

रीवा, डेस्क रिपोर्ट मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में पीएम आवास योजना (Pradhanmantri aawas yojna-Gramin) के संबंध में कई भ्रम फैलाये जा रहे हैं। ऐसा कहना है Rewa Collector का। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की जानकारी न होने के कारण पात्र व्यक्ति जाल में फंस जाते हैं। जबकि इन दिनों प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के संबंध में कई भ्रम फैलाये जा रहे हैं। रीवा कलेक्टर ने कहा कि PMAY-G योजना का लाभ उन्हीं पात्र व्यक्तियों को मिलेगा, जिनका नाम 2011 की आर्थिक सामाजिक सर्वे सूची में शामिल किया गया है।

रीवा कलेक्टर ने कहा कि  2011 की आर्थिक-सामाजिक गणना के आधार पर प्रत्येक गांव के पात्र हितग्राहियों की क्रमवार सूची है। इसमें आवासहीन तथा कच्चे आवास वाले पात्र व्यक्ति ही शामिल हैं। इन सबको क्रम से आवास योजना का लाभ दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा अधिकारी आवास योजना की सूची में परिवर्तन नहीं कर सकता है।
जानकारी देते हुए रीवा कलेक्टर ने बताया कि क्रम से पहले किसी भी हितग्राही को योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये उन व्यक्तियों को धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी होगी जिनका नाम सर्वे सूची में शामिल है। योजना का लाभ दिलवाने के लिये कई व्यक्ति पात्र हितग्राही को लालच देते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिये पैसा मांगे तो तत्काल शिकायत करें। योजना के पात्र हितग्राहियों की ग्रामवार सूची उपलब्ध है।

About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi