रीवा रेलवे स्टेशन में लगी धारा 144, किसानों ने दी ट्रेन रोकेंगे की चेतावनी, प्रशासन अलर्ट

Sanjucta Pandit
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Section 144

Rewa News : रीवा में किसानों द्वारा आज बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी है। जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। जिसके तहत, रीवा रेलवे स्टेशन से डेढ़ किलोमीटर तक के एरिया में 4 लोगों का एक साथ इक्कठा होने पर मनाही है। वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए हर जगह पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। यदि कोई भी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आइए विस्तार से जानें…

रेल रोको संगठन ने सौंपा ज्ञापन

दरअसल, रेल रोको संगठन द्वारा रीवा रेलवे स्टेशन में 10 जुलाई को धरना प्रदर्शन तथा आनंद विहार ट्रेन को रोकने का ज्ञापन दिया गया। जिसके बाद रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए SDM अनुराग तिवारी ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1 )के तहत प्रतिबंध के आदेश दिए। वहीं, रेल यात्रियों, रेलवे के कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। बता दें कि यह धारा केवल 10 जुलाई को ही लागू रहेगी।


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मैं संयुक्ता पंडित वर्ष 2022 से MP Breaking में बतौर सीनियर कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन और बीए की पढ़ाई करने के बाद से ही मुझे पत्रकार बनना था। जिसके लिए मैं लगातार मध्य प्रदेश की ऑनलाइन वेब साइट्स लाइव इंडिया, VIP News Channel, Khabar Bharat में काम किया है। पत्रकारिता लोकतंत्र का अघोषित चौथा स्तंभ माना जाता है। जिसका मुख्य काम है लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाना। इसलिए मैं पिछले 5 सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हुं।