Satna News : मध्यप्रदेश के सतना जिले में एक साल पहले हुए हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। बता दें अदालत ने सबूत और गवाहों के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। दरअसल, एक साल पहले कम्युनिटी हॉल के पास युवक की हत्या कर दी गई थी, तब से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी। जिसमें चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश इंदुकांत तिवारी ने अपना फैसला सुनाया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला…
गग्गा गौड़ की हत्याकांड
दरअसल, मामला यहोशू विलियम्स उर्फ गग्गा गौड़ की हत्याकांड का है। जब संजय कोल ने शक के आधार पर अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया था। जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। जिसमें पता चला कि आरोपी को अपने दोस्त पर शक था कि उसकी पत्नी के साथ उसका कुछ चल रहा है। वारदात वाले दिन ही यहोशू ने आरोपी की पत्नी से 10 हजार रुपए भी लिए थे। जिसे लेकर वह अपने गांव लालपुर चला गया था। उस समय उसके साथ एक नाबालिग भी था।
पुलिस ने की पुछताछ
वहीं, पुलिस ने जब नाबालिग से पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी संजय कोल अपनी पत्नी पर संदेह करता था। साथ ही पुछताछ के दौरान इस बात का पता चला कि, वारदात की शाम संजय और नाबालिग लड़का अपने साथ यहोशू को लेकर कम्युनिटी हाल आए। जहां उसे शराब पिलाई गई और फिर डंडे सिर पर जोर से वार किया गया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई और वो बेहोश हो गया और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। जिसके बाद वो वहां से फरार हो गए।
2 हजार रुपए की सुनाई जुर्माने की सजा
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण अदालत में पेश किया जहां कोर्ट ने अभियुक्त संजय कोल उर्फ संजू को उम्र कैद और 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार विगत 10 मार्च 2021 को यहोशू विलियम (25) का शव कम्युनिटी हॉल के पास पड़ा था। शार्ट पीएम में उसकी मौत की वजह सिर पर चोट पहुंचने के कारण होना पाया था।