सतना: करंट की चपेट में आने से महिला की हुई थी मौत, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 3 साल की सजा

Sanjucta Pandit
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Satna News : मध्यप्रदेश के सतना जिले में कोर्ट ने 6 साल पुराने मामले में आरोपी को सजा सुनाई है। बता दें न्यायालय ने आरोपी को 3 साल कैद और 11 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। दरअसल, 6 साल पहले करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई थी। जिसके बाद न्यायालय विद्युत अधिनियम अमरपाटन के जज दीपक शर्मा ने बिजली का अवैध कनेक्शन करने के मामले में दोषी पाए जाने के बाद आरोपी को सजा सुनाई है। आइए जानें पूरा मामला…

तीन साल की सजा

दरअसल, मामला सतना जिले के ताला थाना क्षेत्र की मुकुंदपुर पुलिस चौकी क्षेत्र का है। जहां 6 साल पहले करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई थी। जिसके बाद मामले में अमरपाटन की अदालत ने कटिया फंसाने वाले को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, 11 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

ऐसे हुई थी मौत 

इस घटना के बाद पुलिस ने जांच में पाया था कि अनिरुद्ध चतुर्वेदी ने अपने घर मे कटिया फंसा कर अवैध विद्युत कनेक्शन कर रखा है। जिसकी तार टूट कर जमीन पर गिर गई थी, जिसमें करंट दौड़ रहा था। वहीं, घर से शौच के लिए निकली महिला तार में फंस कर करंट की चपेट में आ गई थी। हादसे के बाद आनन- फानन में गांव वालों ने उसे बचाया और घर ले गए। जहां से हालत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उसकी मौत हो गई।


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मैं संयुक्ता पंडित वर्ष 2022 से MP Breaking में बतौर सीनियर कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन और बीए की पढ़ाई करने के बाद से ही मुझे पत्रकार बनना था। जिसके लिए मैं लगातार मध्य प्रदेश की ऑनलाइन वेब साइट्स लाइव इंडिया, VIP News Channel, Khabar Bharat में काम किया है।पत्रकारिता लोकतंत्र का अघोषित चौथा स्तंभ माना जाता है। जिसका मुख्य काम है लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाना। इसलिए मैं पिछले 5 सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हुं।

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