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MP News : स्कूल फीस-पुस्तकों पर अधिक राशि नहीं वसूल सकेंगे स्कूल, प्राचार्यों को मिले निर्देश, छात्रों को मिलेगा लाभ

Written by:Amit Sengar
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शिवपुरी, मोनू प्रधान। शिवपुरी (shivpuri ) जिले के कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने मा.शि.मण्डल (MPBSE), सीबीएसई (CBSE) एवं आईसीएससी (ICSC) के समस्त अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय के समस्त प्रबंधक, प्राचार्य (principals) अथवा प्रधानाध्यापक को निर्देश दिए है कि अपने विद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए उपयोग में आने वाली पुस्तकें प्रकाशक के नाम सहित तथा प्रत्येक कक्षा में लिए जाने वाली विद्यालय शुल्क की सूची विद्यालय के सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेंगे।

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शिवपुरी जिले के सभी पुस्तक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे किसी भी अभिभावक को इस बात के लिए बाध्य नहीं करेंगे कि पुस्तक का पूरा सेट ही लेना पड़ेगा। अभिभावक को जितनी पुस्तकें चाहिए उसे उतनी ही दी जाए। पुस्तक के साथ कॉपी, पेन एवं कागज लेने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।

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सभी विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी को तीन दिवस में विद्यालय के उपयोग वाली पुस्तकों की सूची तथा कक्षावार ली जाने वाली फीस का विवरण जमा करेंगे। इस संबंध में किसी पुस्तक विक्रेता अथवा विद्यालय के संस्था प्रमुख की कोई शिकायत होती है तो संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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