Shivpuri News : चेक बाउंस मामले में जिला सत्र न्यायालय ने सुनाई 4 माह की सजा, 8.84 लाख देने के भी निर्देश

Pooja Khodani
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Shivpuri Check Bounce case : मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में चेक बाउंस मामले में जिला सत्र न्यायालय ने 4 माह की सजा सुनाई है और 8.84 लाख का प्रतिकार देने का आदेश दिया है।यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला शिवपुरी अमित प्रताप सिंह ने सुनाया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभियुक्त नमिता गोयल पर पराक्रम लिखित अधिनियम की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध का अभियोग चलाया गया था, जिसमें परिवादी इंद्रपाल सिंह को गोयल एजेंसी की संचालिका नमिता गोयल द्वारा 650000 रुपए का भुगतान करना था। इसके एवज में नमिता ने यूको बैंक शाखा शिवपुरी का चेक जुलाई 2017 को परिवादी इंद्रपाल सिंह को दे दिया। जब इंद्रपाल सिंह ने बैंक में इस चेक दिया तो बैंक ने बिना भुगतान के ही  वापस लौटा दिया।

इसके बाद इंद्रपाल ने स्वयं जाकर संपर्क किया और पैसे मांगे तो पैसा देने में टालमटोल करते रहे।इसके बाद मामला शिवपुरी जिला सत्र न्यायालय पहुंचा, जहां न्यायाधीश अमित प्रताप सिंह तोमर ने इंद्रपाल के हक में फैसला सुनाया और उक्त मामले की सुनवाई करते हुए नमिता गोयल को दोषी पाया तथा सजा सुनाई।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला शिवपुरी अमित प्रताप सिंह ने इस चेक बाउंस मामले में नमिता गोयल को 4 माह का कारावास और ₹8,84,000 का प्रतिकार अदा करने का आदेश दिया है। इस मामले की परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल व्यास ने की और अपनी महत्वपूर्ण दलीलों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर परिवादी के हित में फैसला करते हुए उसे न्याय दिलाने में अपना योगदान दिया।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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