सिंगरौली में बिना मास्क लगाए निकलने पर होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने जारी किये आदेश

सिंगरौली//राघवेन्द्र सिंह गहरवार|
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी केवीएस चौधरी के द्वारा आदेश जारी कर संम्पूर्ण जिले में बिना मास्क लगाये किसी व्यक्ति को घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है। मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के परिपालन में तथा पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के सेक्शन 71 (2) मे प्रावधानिक समस्त अधिकारो के तहत प्रदंत्त शक्तियो का उपयोग करते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के तहत सार्वजनिक स्थलो पर पान गुटखा का संधारण करना एवं खाकर थूकना सार्वजनकि परिसर को गंदा करना यदि पाया गया तो संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध 100 रूपयें का अर्थदंण्ड आरोपित किया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेटो को अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत तथा नगर पालिक निगम सिंगरौली के आयुक्त को संम्पूर्ण नगर पालिक निगम क्षेत्रान्तर्गत तथा समस्त ग्राम पंचायतो को अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आदेश का उल्लघन करने वालो के विरूद्ध अर्थदंण्ड आरोपित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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