Singrauli News: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में जमीन के फर्जीवाड़े का मामला गर्म हो गया है। दरअसल उपतहसील क्षेत्र बगदरा के झपरहवा गांव के तीस एकड़ भूमि की रजिस्ट्री का मामला इस समय गर्म मुद्दा बना हुआ है। फर्जी विक्रेता एवं गवाहों तथा कलेक्टर के प्रतिबंध के बावजूद भूमि की रजिस्ट्री के मामले में उप रजिस्ट्रार से कोतवाली पुलिस ने दो नोटिस देकर जवाब मांगा है। लेकिन उप रजिस्ट्रार कोतवाली पुलिस को जवाब देने से भाग रहे हैं।
अगस्त महीने से जांच पड़ताल कर रही पुलिस
गौरतलब है कि झपरहवा गांव में तीस एकड़ जमीन क्रय का मामला फर्जी निकला है। काश्तकार राजेश मल्लाह जहॉ फर्जी निकला वहीं तत्कालीन पटवारी उदित नारायण शर्मा सहित गवाहों के षडय़ंत्र का कोतवाली पुलिस ने प्रथम दृष्टया में अपराध मान लिया है। पटवारी एवं फर्जी कास्तकार तथा गवाहों के विरूद्ध कोतवाली पुलिस अगस्त महीने से ही भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120 बी के तहत अपराध दर्ज करते हुये जांच पड़ताल कर रही है। वहीं कोतवाली पुलिस ने उक्त मामले में उप रजिस्ट्रार, सिंगरौली अशोक सिंह परिहार से दो बार नोटिस देकर जवाब मांगा है।
पुलिस मामले की जांच पड़ताल तेज करने को कही
सूत्र बता रहे हैं कि नोटिस में इस बात का जिक्र है कि कलेक्टर द्वारा बगदरा अभ्यारण्य की जमीन क्रय -विक्रय पर रोक लगाया गया था। फिर रजिस्ट्री क्यों कर दी गयी। साथ ही फर्जी काश्तकार के बारे में क्या-क्या तस्दीक किया गया था। इसके अलावा अन्य कई प्रश्न है। पुलिस दो बार नोटिस देकर जवाब मांग चुकी है। लेकिन उप रजिस्ट्रार पुलिस को जवाब देने में गुरेज करते हुये समय बिता रहे हैं। अब कोतवाली पुलिस भी उक्त मामले को काफी गंभीरता से लेते हुये आगे विवेचना तेज करने की बात कर रही है। साथ इस फर्जीवाड़े में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू करेगी।
सिंगरौली से राघवेंद्र सिंह गहरवार की रिपोर्ट