टीकमगढ़। मप्र हाईकोर्ट ने टीकमगढ़ जिले में पदस्थ एक शिक्षक के किए गए तबादले पर सशर्त रोक लगा दी है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए जाने वाले आवेदन का निराकरण होने तक उन्हें शासकीय हाईस्कूल घूराखास विकासखण्ड पलेरा में ही पदस्थ रहने दिया जाए।
यह मामला शिक्षक महेश प्रसाद कुर्मी की ओर से दायर किया गया था। जिसमें 20 नवम्बर 2019 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत उनका तबादला शासकीय हाईस्कूल घूराखास से शासकीय माध्यमिक स्कूल टांगा किया गया था। याचिका में आरोप था कि उक्त तबादला आदेश जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया, जबकि तबादला नीति के मुताबिक यह आदेश आयुक्त लोक शिक्षा अधिकारी को करना था। इस संबंध में दिए गए आवेदन का निराकरण भी नहीं किया गया, ऐसे में तबादला निरस्त किया जाना चाहिए। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन का निराकरण होने तक उन्हें घूराखास स्कूल में ही पदस्थ रहने दिया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा ने पक्ष रखा।