MP News : नए साल के पहले दिन मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में ट्रक ड्राइवर सहित बस ड्राइवर ने हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में हड़ताल की है। इस हड़ताल की वजह से प्रदेश भर में बसों और ट्रांसपोर्टर ने भी परियों को थाम दिया है। इतना ही नहीं कई जगहों और हाईवे पर ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को बीच में खड़ा कर चक्काजाम कर दिया है। इस वजह से आम जनता को पेट्रोल डीजल से लेकर सफर करने तक कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
जानें क्या बोले परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह?
जनता की परेशानी को देखते हुए हाल ही में परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने ड्राइवर्स से अपील की है। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि हड़ताल समस्या का हल नहीं है। हड़ताल की जगह ड्राइवरों को बातचीत करना चाहिए। उन्हें बातचीत का रास्ता खोल के रखना चाहिए। हड़ताल करने वालों को चक्काजाम नहीं करना चाहिए। चक्काजाम जैसी स्थिति निर्मित नहीं करना चाहिए। हड़ताल के कारण आम जनता को परेशानी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बातचीत से हल निकालें, आमजन को परेशानी नहीं हो।
ट्रकों की हड़ताल पर बोले परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह @udaypratapmp@BJP4MP @MpTransport3 @Clmukati pic.twitter.com/PuxkhCR0ku
— MP Breaking News (@mpbreakingnews) January 1, 2024
जानें क्या है नया कानून
लोकसभा में हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए नया कानून लागू किया गया है जिसके तहत अगर कोई एक्सीडेंट कर के फरार होता है तो उसकी अब खैर नहीं होगी। क्योंकि नए कानून के तहत भागने वाले को 10 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी साथ ह 7 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। इसी के चलते आज ड्राइवर्स ने हड़ताल की है और इस कानून को बदलने की मांग भी लगातार की जा रही है। हड़ताल 3 जनवरी तक लागू रहेगी। अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हड़ताल को आगे बढ़ाया जा सकता है।
पहले ये था प्रावधान
नए कानून को लागू करने से पहले हिट एंड रन में IPC की धारा 104 के तहत आरोपी को 2 साल की कैद या जुर्माना भुगतना पड़ता था। लेकिन अब उसे सख्त कर दिया गया है। 2 साल से बढ़ा कर 10 साल कैद और 7 लाख अर्थदंड कर दिया गया है। नए कानून को लोकसभा में मंजूरी भी मिल चुकी हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा।