कोर्ट का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन मान सहित मिलेगा ओवरटाइम का लाभ, 30 दिन में खाते में आएंगे 96000 तक रुपए

Kashish Trivedi
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नागदा, डेस्क रिपोर्ट। राज्य के कर्मचारियों (Employees) के लिए अच्छी खबर है। दरअसल कर्मचारियों को अब न्यूनतम वेतनमान (minimum pay scale) के साथ ओवरटाइम (overtime) का भी लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। न्यायालय द्वारा नगरपालिका में आधा दर्जन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान के साथ ओवरटाइम के भुगतान के आदेश दिए गए हैं। श्रम न्यायालय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। वहीं अब आउटसोर्सिंग कर्मचारी को ओवरटाइम का भी लाभ दिया जाएगा।

दरअसल नागदा नगर पालिका के आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों से मिसेस यूनिक वेस्ट मैनेजमेंट और कंसलटेंसी उज्जैन द्वारा अप्रैल 2022 तक लगातार 355 दिनों तक काम लिया गया। इस दौरान श्रमिकों को 25000 से 28500 तक का भुगतान किया गया था जबकि प्रत्येक कर्मचारी को 1 लाख 27 हजार 793 रूपए का भुगतान किया जाना था।

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जिसके बाद सहायक श्रम आयुक्त के न्यायालय में इसके लिए याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान नगर पालिका सीएमओ को नियोजक बनाया गया था। श्रम न्यायालय ने कर्मचारियों के पक्ष में आदेश दिए हैं। न्यायालय ने नगरपालिका नागदा में आधा दर्जन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान के साथ ओवरटाइम के भुगतान के आदेश जारी कर दिए हैं।

न्यायालय ने न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 20 के तहत कुछ कर्मचारियों को 1 लाख 700 रूपए जबकि अन्य कर्मचारियों को उनके बकाए के भुगतान के आदेश दिए हैं। इसके अलावा सभी सफाई कर्मचारियों को 29 हजार 752 ओवर टाइम का भी भुगतान किया जाएगा। वही 30 दिन के समय अवधि के बीच कर्मचारियों को इसका भुगतान किया जाएगा।


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