उज्जैन,डेस्क रिपोर्ट। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह (Ujjain Collector Ashish Singh) के निर्देश पर जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा मक्सी रोड़ स्थित संजोग इण्डेन गैस एजेंसी में जॉच की गई। तब जॉच के दौरान 14.2 किलोग्राम श्रेणी के भरे गैस सिलेण्डर रिकार्ड से 22 गैस सिलेण्डर कम एवं खाली 29 गैस सिलेण्डर अधिक होना तथा 19 किलोग्राम श्रेणी के भरे 12 गैस सिलेण्डर व खाली 44 गैस सिलेण्डर कम होना पाया गया। गैस सिलेण्डरों को स्टाक रिकार्ड से कम पाये जाने के कारण भौतिक सत्यापन में पाये गये। क्योंकि 14.2 श्रेणी के भरे 504, खाली 158 तथा 19 किलोग्राम श्रेणी के भरे 5 व खाली 18 गैस सिलेण्डर को जप्त किया गया एवं एजेंसी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
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आपको बता दें कि नापतौल निरीक्षक दीपशीखा नागले ने गैस एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं को डिलेवरी हेतु भेजे गये डिलेवरी वाहन में लोड गैस सिलेण्डर में से 21 गैस सिलेण्डर का तौल कराया गया जिसमें 2 गैस सिलेण्डरों का वजन क्रमश : 1.06 किलोग्राम, 0.950 किलोग्राम कम होना पाया गया। जिसे एजेंसी के होकर से नापतौल निरीक्षक द्वारा कम वजन के पाये गये गैस सिलेण्डरों को जप्त किया गया एवं गैस एजेंसी संचालक के विरूद्ध विधि मापक विज्ञान अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
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इस जांच कार्यवाही में सहायक आपूर्ति अधिकारी श्रीराम बरडे, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी चन्द्रषेखर बारोड, वंदना बबेरिया, अंकिता जोशी एवं नापतौल निरीक्षक दीपशीखा नागले द्वारा जॉच की कार्यवाही की गई। जांच कार्यवाही सतत् जारी है।